Decision of Prevention of Corruption Court : 2013 में एनकाउंटर का भय दिखाकर एक लाख लेने वाले सिपाही को भेजा जेल Bareilly News
मुठभेड़ की धमकी देकर आरोपित के परिजनों से एक लाख वसूलने के मामले में कोर्ट ने आरोपित एसओजी सिपाही को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
जेएनएन, बरेली : मुठभेड़ की धमकी देकर आरोपित के परिजनों से एक लाख वसूलने के मामले में कोर्ट ने आरोपित एसओजी सिपाही को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सिपाही ने अपने खाते में आरोपित के परिजनों को धमकी देकर रकम डलवाई थी।
शाहजहांपुर के सिधौली क्षेत्र की एक किशोरी के अपहरण के आरोप में वर्ष 2013 में शाहजहांपुर की एसओजी ने पीरताला निवासी बाबू अली को उठाया था। इस दौरान बाबू अली से उसके घर फोन कराया कि अगर दो लाख रुपये नहीं दिए तो एसओजी उसे मुठभेड़ में ढेर कर देगी।
जिसके बाद सिपाही श्याम नरायण ने अपने खाते में एक लाख की रकम डलवाई। घर छूटकर पहुंचे बाबू अली ने परिजनों को पूरा मामला बताया। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार से शिकायत की। मामले की जांच सीबीसीआइडी ने की तो पता चला कि इस मामले में सिधौली थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष अंशुमाली भी शामिल थे।
सीबीसीआइडी ने तफ्तीश करके भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिसमें तत्कालीन सीओ पुवायां भगवान दास कठेरिया (सेवानिवृत्त) के खिलाफ भी विवेचना प्रचलित होने की बात सामने आई। मंगलवार को विवेचक ने आरोपित सिपाही के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
स्पेशल जज मुहम्मद अहमद खान ने सिपाही श्याम नारायण को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपित सिपाही वर्तमान में यूपी 100 पीलीभीत में तैनात था। स्पेशल कोर्ट ने सिंधौली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अंशुमाली के खिलाफ भी समन जारी किया है। आरोपित अंशुमाली वर्तमान में पुलिस अधीक्षक बिजनौर के वाचक के पद पर तैनात है।