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Illegal construction : बीडीए के बुलडोजर को कोर्ट से अनुमति मिलने का इंतजार Bareilly News

दिसंबर खत्म होते-होते करीब आधा दर्जन अवैध निर्माण तोड़ने की प्लानिंग अधिकारियों ने की है। इनमें से कई निर्माण ऐसे हैं जिनके ध्वस्तीकरण आदेश सालों पहले हो चुके थे।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Sat, 07 Dec 2019 08:39 AM (IST)Updated: Sat, 07 Dec 2019 01:54 PM (IST)
Illegal construction : बीडीए के बुलडोजर को कोर्ट से अनुमति मिलने का इंतजार Bareilly News
Illegal construction : बीडीए के बुलडोजर को कोर्ट से अनुमति मिलने का इंतजार Bareilly News

 जेएनएन, बरेली : बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहर में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण चिह्नित किये हुए हैं। दिसंबर खत्म होते-होते करीब आधा दर्जन अवैध निर्माण तोड़ने की प्लानिंग अधिकारियों ने की है। इनमें से कई निर्माण ऐसे हैं, जिनके ध्वस्तीकरण आदेश सालों पहले हो चुके थे। लेकिन प्राधिकरण का बुलडोजर चलने से पहले मामला न्यायालय तक पहुंच गया। लंबे समय से सुनवाई के बाद कुछ समय पहले कोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी। जिसके बाद बीडीए ने इसी साल कार्रवाई की योजना बनाई है। इसके लिए पुलिस-प्रशासन को पत्र लिखकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मांग की है।

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सार्वजनिक जमीन पर बनाया चाइल्ड सेंटर : अवैध निर्माण की सूची में बिहारीपुर ढाल का एक सिटी चाइल्ड सेंटर है। बीडीए के मुताबिक चाइल्ड सेंटर का निर्माण नाले के ऊपर किया गया है। पूर्व में बीडीए इसे ध्वस्त करने के आदेश कर चुका। कोर्ट ने मामले में फैसला बीडीए के हक में सुनाया है। बदायूं रोड पर पानी टंकी के पास एक अन्य निर्माण, बड़ा बाईपास पर अहलादपुर के पास एक ढाबा को तोड़ने की अनुमति न्यायालय से मिल चुकी।

सड़क तोड़ने और पोल हटाने के आदेश : पीलीभीत बाईपास रोड किनारे प्लाटिंग को बीडीए ने अवैध करार दिया। जमीन पर बनी सड़क और पोल हटाने के आदेश दिए हैं। प्रकरण में शनिवार को कार्रवाई होगी, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी (सदर) होंगे।

एक्शन मोड में आवास विकास परिषद : सालों से चुप्पी साधे बैठा आवास विकास परिषद भी एक्शन मोड में है। अधिशासी अभियंता नेहा सिंह के समय जहां बेधड़क अवैध निर्माण हो रहे थे। चालीस अवैध निर्माण चिह्न्ति कर नोटिस दिए। वहीं, सूरजभान डिग्री कॉलेज को भी अवैध निर्माण खुद तोड़ने का मौका देते हुए 15 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद वहां भी अवैध निर्माण टूटेगा।

अवैध निर्माण खिलाफ के खिलाफ एक्शन हो रहा है। जो अवैध निर्माण कंपाउंड नहीं हो रहे या फिर इन्हें जानबूझकर कंपाउंड नहीं कराया जा रहा। उनके खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण कार्रवाई होगी।

- दिव्या मित्तल, उपाध्यक्ष, बीडीए


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