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House Tax Relaxation : बरेली में नगर निगम का बड़ा फैसला, कोविड से जान गंवाने वालों के स्वजनों को हाउस टैक्स में मिलेगी राहत

House Tax Relaxation कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के स्वजनों को हाउस टैक्स से राहत मिलने वाली है। बोर्ड मंजूरी के बाद नगर निगम ने कोविड संक्रमण से मृत्यु होने वाले व्यक्ति के परिवार को एक साल तक के हाउस टैक्स भुगतान करने से रियायत दी है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 07:52 AM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 07:52 AM (IST)
House Tax Relaxation : बरेली में नगर निगम का बड़ा फैसला, कोविड से जान गंवाने वालों के स्वजनों को हाउस टैक्स में मिलेगी राहत
House Tax Relaxation : बरेली में नगर निगम का बड़ा फैसला

बरेली, जेएनएन। House Tax Relaxation : कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के स्वजनों को हाउस टैक्स से राहत मिलने वाली है। बोर्ड मंजूरी के बाद नगर निगम ने कोविड संक्रमण से मृत्यु होने वाले व्यक्ति के परिवार को एक साल तक के हाउस टैक्स भुगतान करने से रियायत दी है। इस रियायत के लिए सिर्फ वही परिवार आवेदन कर सकेंगे, जिसके मृत सदस्य के नाम पर हाउस टैक्स का बिल होगा।

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नगर निगम की बोर्ड बैठक 28 अगस्त को हुई थी। पार्षद राजकुमार गुप्ता ने प्रस्ताव रखा गया था कि कोविड संक्रमण से परिवार में मृत्यु होने की दशा में एक साल का हाउस टैक्स माफ होना चाहिए। बोर्ड के सदस्यों ने प्रस्ताव पर मंजूरी दी। कर निर्धारण अधिकारी ललतेश कुमार के मुताबिक नगर निगम प्रशासन ने बोर्ड स्वीकृति के बाद इस प्रस्ताव को लागू किया है। संक्रमण से जान गंवाने वाले परिवार के सदस्य के नाम पर हाउस टैक्स का बिल होना चाहिए। आवेदन वही लोग कर सकेंगे, जिनके परिवार के सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 में जान गंवाई हो।

बोर्ड से स्वीकृति होने के बाद नगर निगम प्रशासन ने व्यवस्था को लागू किया है। टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों ने नए नियमों से वाकिफ कराया गया है। - अभिषेक आनंन, नगर आयुक्त बरेली


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