इस्लामिक संगठन से जुड़े हिस्ट्रीशीटरों ने फेसबुक पर किए देश विरोधी पोस्ट, पीएम और सीएम योगी के खिलाफ लिखी अभद्र टिप्पणी
Islamic History Sheeters made Anti National Posts बारादरी के जोगी नवादा के रहने वाले चार युवकों पर इस्लामिक संगठन से जुड़े होने का आरोप लगा है। आरोप है कि आरोपितों ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर देश विरोधी नारे लिखे।
बरेली, जेएनएन। Islamic History Sheeters made Anti National Posts : बारादरी के जोगी नवादा के रहने वाले चार युवकों पर इस्लामिक संगठन से जुड़े होने का आरोप लगा है। आरोप है कि आरोपितों ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर देश विरोधी नारे लिखे। बारादरी पुलिस ने मोहम्मद जाफर उर्फ मोहम्मद जाफर अली सादिक की तहरीर पर चार आरोपितों सादाब मिर्जा, सलीम मिर्जा, शकी उर्फ मुन्ने व फैजी के खिलाफ आइटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
मोहम्मद जाफर ने बारादरी पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि शकील उर्फ मुन्ने हिस्ट्रीशीटर है। शकील, सादाब मिर्जा, सलीम मिर्जा व फैजी के संबंध इस्लामिक संगठन पीएफआई से संबंध हैं। आरोप है कि आरोपित आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। आरोपितों द्वारा देश विरोधी नारों के साथ प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की जाती हैं। देश के नक्शे व राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़ की जाती है। इंटरनेट मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर आरोपितों पर दंगे भड़काने का भी आरोप है। जाफर ने कहा कि आरोपितों तमाम कहने के बाद शिकायत की बात कही तो जान से मारने की धमकी मिली। विरोध पर आरोपित मारपीट पर आमादा हो गये। जाफर ने बारादरी पुलिस के साथ एसएसपी, जनसुवाई पोर्टल, डीजीपी से शिकायत की। सुनवाई न होने पर वह कोर्ट गया। कोर्ट के आदेश पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। इंस्पेक्टर बारादरी नीरज मलिक ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गैर इरादतन हत्या में सगे भाइयों को आठ साल कैद की सजा : झगड़े में बीच-बचाव करने आए रामेश्वर दयाल को दोषियों ने पीट-पीटकर मार डाला। अदालत ने दो सगे भाइयों को बुधवार को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात थाना नवाबगंज के पंडरी की है। मामले की रिपोर्ट 13 नवंबर 2011 को मृतक की पत्नी सुशीला ने दर्ज कराई थी। हरीशंकर के घर मेहमान आए थे। गांव के ही इतवारी की मेहमानों से कहासुनी हो गई। उनकी विदाई के बाद हरीशंकर व अन्य इतवारी से मारपीट करने लगे। वादी का पति रामेश्वर बीच बचाव करने आ गया। आरोपितों ने लाठी-डंडे से रामेश्वर को बुरी तरह पीट दिया। वारदात में गड़ासे से वार करने पर रामेश्वर को गंभीर चोटे आईं। जिससे उसकी मौत हो गई। सरकारी वकील महेश यादव ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए।अपर सेशन जज-9 अमित सिंह ने हरीशंकर व सतीश को कठोर सजा सुनाई है। दोषियों को दस हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।