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बरेली की जेल में बंद 21 लोगों के हत्यारे की राज्यपाल ने खारिज की दया याचिका Bareilly News

21 लोगों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की दया याचिका राज्यपाल ने खारिज कर दी है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Sun, 10 May 2020 09:17 AM (IST)Updated: Sun, 10 May 2020 05:44 PM (IST)
बरेली की जेल में बंद 21 लोगों के हत्यारे की राज्यपाल ने खारिज की दया याचिका Bareilly News
बरेली की जेल में बंद 21 लोगों के हत्यारे की राज्यपाल ने खारिज की दया याचिका Bareilly News

बरेली, जेएनएन। 21 लोगों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की दया याचिका राज्यपाल ने खारिज कर दी है। वहीं एक अन्य कैदी की भी याचिका न मंजूर हुई है।

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सीतापुर की भीखीपुर में रहने वाला दयाल बरेली सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह 1985 में दस लोगों के साथ मिलकर 21 लोगों की हत्या कर देने के मामले में दोषी है। वर्ष 2001 में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दयाल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से समय से पूर्व रिहाई देने के लिए दया याचिका लगाई थी। लेकिन राज्यपाल ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी।

सीतापुर के बेनीपुर गांव में रहने वाले बंटी बैठू की भी दया याचिका खारिज कर दी है। उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। बंटी बैठू ने वर्ष 2001 में दो लोगों की हत्या की थी ।कोर्ट ने वर्ष 2007 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने बताया कि समिति यह देखते हुए संस्तुति करती है। कि उस निर्णय से समाज को क्या संदेश जाएगा। रिहाई समाज के नजरिए से सही नहीं थी। इसलिए संस्तुति नहीं की गई थी। ऐसे जघन्यतम मामलों में दया याचिका खारिज होने से अपराधियों में खौफ बढ़ेगा और अपराध में कमी आएगी।


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