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Lockdown 3: सरकार के फैसले से खिलेगा बरेली का बाजार, उद्यमी बोले-शुक्रिया Bareilly News

कोरोना महामारी के संकट से पूरा देश जूझ रहा है। इस बीच लॉक डाउन किए जाने से उद्योग जगत डगमगा गया है। प्रदेश सरकार इसे फिर से संभालने की लगातार कोशिश कर रही है।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Wed, 06 May 2020 02:13 PM (IST)Updated: Wed, 06 May 2020 05:22 PM (IST)
Lockdown 3: सरकार के फैसले से खिलेगा बरेली का बाजार, उद्यमी बोले-शुक्रिया Bareilly News
Lockdown 3: सरकार के फैसले से खिलेगा बरेली का बाजार, उद्यमी बोले-शुक्रिया Bareilly News

बरेली, जेएनएन। कोरोना महामारी के संकट से पूरा देश जूझ रहा है। इस बीच लॉक डाउन किए जाने से उद्योग जगत डगमगा गया है। प्रदेश सरकार इसे फिर से संभालने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए अब यह नई व्यवस्था बना दी गई है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में अनुमन्य उद्योगों को अलग से किसी अनुमति या एनओसी की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ घोषणा पत्र के आधार पर ही उद्योगों का संचालन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए।

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इसमें कहा गया कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में जिन इकाइयों को पूर्व में जारी शासनादेश में चलाए जाने योग्य श्रेणी में रखा गया है, उन्हें बिना किसी विशेष अनुमति या एनओसी के चलाया जा सकता है। इसके लिए संबंधित इकाई द्वारा घोषणा पत्र देना ही पर्याप्त होगा। घोषणा पत्र में अन्य विवरणों के साथ यह घोषणा करनी होगी कि संबंधित इकाई द्वारा शासनादेश में दिए गए दिशा-निर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जा रहा है। यह पत्र जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए जिला उद्योग केंद्र को भेजना होगा।

इलैक्ट्रानिक और मोबाइल की दुकानें खोलने का आदेश है कि घोषणा पत्र देकर खोल सकते है।लेकिन बरेली में ऐसा नहीं हुआ है। घोषणा पत्र के आधार पर व्यापारियों को दुकानें खाेलने की अनुमति नहीं दी गई है। जिला उद्योग केंद्र की ओर से अभी तक ऐसी व्यवस्था नही बनाई गई है। व्यापारियों को विधिवत अनुमति जिला उद्योग केंद्र से अनुमति लेनी पड़ रही है। वहीं ऋषि रंजन गोयल का कहना है कि अभी तक उनके पास शासन से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। जिसके आधार पर घोषणा पत्र देकर दुकान चला सकें।

रेड जोन में भी घोषणा पत्र लेकर संचालन कराएंगे डीएम

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न जिलों के रेड जोन की इकाइयों के स्व-घोषणा पत्र लेकर औद्योगिक विकास विभाग और एमएसमएमई विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। डीएम बिना किसी देरी के इकाई संचालित करने के आदेश जारी करेंगे। यह प्रक्रिया तीन दिन के अंदर होगी।

क्या बोले कारोबारी

यदि सरकार की ओर से घोषणा पत्र लेकर उद्योग शुरू करने की छूट दी जाती है तो शासनादेश में दिए गए दिशा-निर्देशों और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाएगा। किसी भी तरह से नियमों को उल्लंघन नहीं किया जाएगा। 

-संजीव चांदना, इलेक्ट्रिकल कारोबारी

सरकार की रेड जाेन की इकाइयों के स्व-घोषणा पत्र लेकर खोले जाने की पहल काफी अच्छी है। लॉक डाउन में फिर से उद्योग शुरू करने के लिए सरकार ने जिन दिशा-निर्देशों के साथ छूट दी है। उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 

-हरीश अरोड़ा, इलेक्ट्रोनिक कारोबारी

अब लॉक डाउन में अनुमन्य उद्योगों को शुरू करने के लिए अलग से किसी अनुमति या एनओसी की जरूरत नहीं होगी। इससे उद्यमियों को अनुमति के लिए भाग-दौड़ नहीं करने होगी। शासनादेश में दिए गए दिशा-निर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाएगा। 

-संदीप मेहरा, मोबाइल कारोबारी


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