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भाजपा आंवला जिलाध्यक्ष समेत पांच आरोपित दो साल पुराने मामले में पाक्सो कोर्ट में तलब, जानें भाजपा नेता ने क्या कहा

BJP Amla district president summoned in POCSO court करीब दो साल पुराने मामले में भाजपा के आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल समेत पांच आरोपितों को पाक्सो कोर्ट ने तलब किया है। इस मुकदमे में पुलिस ने आरोप निरस्त करते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Wed, 05 Jan 2022 09:44 PM (IST)Updated: Wed, 05 Jan 2022 09:44 PM (IST)
भाजपा आंवला जिलाध्यक्ष समेत पांच आरोपित दो साल पुराने मामले में पाक्सो कोर्ट में तलब, जानें भाजपा नेता ने क्या कहा
फाइनल रिपोर्ट लगने पर किशोरी की मां ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

बरेली, जेएनएन। BJP Amla district president summoned in POCSO court : करीब दो साल पुराने मामले में भाजपा के आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल समेत पांच आरोपितों को पाक्सो कोर्ट ने तलब किया है। इस मुकदमे में पुलिस ने आरोप निरस्त करते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। जिसके विरोध में किशोरी की मां ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। बीते दिनों पाक्सो कोर्ट ने आदेश दिया था कि गुरुवार को आरोपितों को तलब किया जाए।

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आंवला क्षेत्र में रहने वाली महिला ने वर्ष 2019 में आरोप लगाया कि वीर सिंह पाल और राजू, पप्पी, गुड्डू तथा दर्पण ने उनकी नाबालिग बेटी को पीटा। आरोपितों ने धमकी दी कि उनका बेटा या पति यदि क्षेत्र में दिख गया तो जान से मार देंगे। डर की वजह से बेटा व पति घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए। इसकी शिकायत आंवला पुलिस से की थी। महिला का कहना था कि शिकायत की जानकारी होने पर सभी आरोपित रंजिश मानने लगे। दो जून, 2019 की रात करीब 11.30 बजे वे घर में घुस आए। उन्हें धक्का देकर गिरा दिया।

वीर सिंह पाल व पप्पी ने उनकी बेटी से छेड़छाड़ की। सभी आरोपितों ने धमकी दी कि वह कस्बा छोड़ कर चली जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मकान पर कब्जे की धमकी दी। आरोप है कि इसकी शिकायत एसएसपी से भी की मगर, सुनवाई नहीं हुई। न्याय पाने के लिए अदालत पहुंची। स्पेशल कोर्ट ने महिला की अर्जी पर 23 जुलाई 2019 को सभी आरोपितों के खिलाफ पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जिसके बाद आंवला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना में पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज किए।

आरोप है कि पुलिस ने प्रकरण में गलत तरीके से फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जिसके विरोध में पिछले महीने महिला ने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज करते हुए सभी आरोपितों को तलब कर लिया है। गुरुवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। भाजपा आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल ने बताया कि वर्ष 2019 में हुई इस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं था। मुझे दुर्भावना के तहत फंसाया गया है। पूरे प्रकरण से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस ने अपने स्तर से जांच की थी। अदालत के हर फैसले का सम्मान किया जाएगा।


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