बरेली मंडल में कोरोना अधिनियम के तहत हुई पहली कार्रवाई, जुलूस निकालने पर 15 को नामजद करते हुए पुलिस ने दर्ज किया कोरोना महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा
नगर में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल कर जुलूस निकालने और ब्लाक चौराहे पर एकत्र होकर होने के मामले में पुलिस ने 15 नामजद और सौ अज्ञात के खिलाफ कोरोना महामारी अधिनियम का पालन न करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया है।
बरेली, जेएनएन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बरेली मंडल में कोरोना महामारी अधिनियम के तहत पहली कार्रवाई पुलिस ने की है। पीलीभीत के पुरनपुर में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल कर जुलूस निकालने और ब्लाक चौराहे पर एकत्र होने के मामले में पुलिस ने 15 नामजद और सौ अन्य के खिलाफ कोरोना महामारी अधिनियम का पालन न करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया है।
सोमवार को एक समुदाय के लोगों ने ब्लाक चौराहे पर सामूहिक रूप से एकत्र होकर जुलूस निकाला था। इसके बाद तहसील पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था। इसकी सूचना पर नगर चौकी इंचार्ज राजीव सिंह चौहान ब्लाक चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जुलूस निकाल रहे लोगों को कोविड 19 और आचार संहिता उल्लंघन के बारे में बताते हुए जुलूस न निकालने को कहा गया। समझाने के बाद भी वे लोग नहीं माने। जब गिरफ्तारी का प्रयास किया तो लोग मौके से भाग गए। नगर चौकी इंचार्ज की तरफ से हाफिज नूर मोहम्मद अजहरी, डा. शरीफ रजा, मोहम्मद अजिम रजा, जावेद खां, फारूक रजा, दिलशाद, एजाज खां, डा. शफी मोहम्मद, मुजाहिद अजहरी, सरताज, आसिफ बरकाती, सुहेल अहमद, रमीज अहमद, नाजिम रजा, अन्नन रजा को नामजद करते हुए सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विवेचना के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
यह था मामला
दिल्ली में पैगंबर ए इस्लाम के खिलाफ नरसिम्हा नंद नामक व्यक्ति ने टिप्पणी की थी। इसको लेकर पूरनपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर जुलूस निकाला। ब्लाक चौराहे पर सभी एकत्र हुए। इसके बाद सभी तहसील पहुंचे। वहां ज्ञापन दिया गया। जिले में आचार संहिता लागू होने और कोविड 19 के संक्रमण को लेकर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की।