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मकान हड़पने के लिए बनवाया फर्जी वारिसान प्रमाण पत्र, कोर्ट नामंजूर की जमानत अर्जी

स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने मकान हड़पने को फर्जी वारिसान बनाने के आरोप में शुक्रवार को आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। मामले की रिपोर्ट बीते वर्ष 31 अगस्त को सरोज शर्मा निवासी मेरठ ने थाना बारादरी में लिखाई थी।

By Sant ShuklaEdited By: Published: Sat, 13 Feb 2021 04:35 PM (IST)Updated: Sat, 13 Feb 2021 04:35 PM (IST)
मकान हड़पने के लिए बनवाया फर्जी वारिसान प्रमाण पत्र, कोर्ट नामंजूर की जमानत अर्जी
कोर्ट ने सुशीला शर्मा, लक्ष्मी शर्मा व नवीन शर्मा निवासी शाहदाना कॉलोनी की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।

बरेली, जेएनएन। स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने मकान हड़पने को फर्जी वारिसान बनाने के आरोप में शुक्रवार को आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। मामले की रिपोर्ट बीते वर्ष 31 अगस्त को सरोज शर्मा निवासी मेरठ ने थाना बारादरी में लिखाई थी। आरोप है सुशीला शर्मा, लक्ष्मी शर्मा व नवीन शर्मा आदि ने वर्ष 2016 में सदर तहसील से फर्जी वारिसान बनवाकर मकान हड़पने का प्रयास किया। आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी का एडीजीसी राजेश्वरी गंगवार ने विरोध किया। स्पेशल कोर्ट ने सुशीला शर्मा, लक्ष्मी शर्मा व नवीन शर्मा निवासी शाहदाना कॉलोनी की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।

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अफीम बरामदगी में जमानत खारिज

 बरेली :  फरीदपुर थाना क्षेत्र में अफीम बरामदगी के मामले में जेल में बंद आरोपित की जमानत अर्जी शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी। बीते वर्ष 22 जुलाई को फरीदपुर पुलिस ने गुलाबनगर चौराहे से मो दराज को हिरासत में लिया था। उसके कब्जे से ढाई सौ ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपित ने बताया कि मौके से भागा आरोपित उसका सगा भाई हसन खां व एक अन्य आरोपित नबी हसन था। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट इंद्र प्रकाश ने मौके से भागे आरोपित हसन खां निवासी रहपुरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हसन खां इसी वर्ष 29 जनवरी से जेल में बंद है।


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