नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई दस साल कैद की सजा
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उसहैत क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 सितंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अवगत कराया था कि दोपहर के वक्त उसकी 15 वर्षीय बहन लकड़ियां लेने गांव के पास ही गई थी।
बरेली, जेएनएन। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को विशेष न्यायालय पाॅक्सों कोर्ट के न्यायाधीश रामकुमार सिंह तृतीय ने दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उसहैत क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 सितंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अवगत कराया था कि दोपहर के वक्त उसकी 15 वर्षीय बहन लकड़ियां लेने गांव के पास ही गई थी। रामवीर नाम के युवक ने उसे झोपड़ी व बटिया के बीच ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचने पर वह भाग गया। हरेंडी निवासी एक व्यक्ति ने बीस सितंबर 2015 को थाने में तहरीर दी कि आज दोपहर दो बजे उसकी बहन पीड़िता उम्र 15 वर्ष, लड़कियां लेने गांव के पास पैरयाना में गई थी वहां पर श्यामवीर निवासी गांव फिरोजपुर थाना उसहैत आया और उसकी बहन को अकेला देख कर जबरदस्ती मुंह बंद करके वहां पर बने झोपड़ी व बटिया के बीच ले जाकर उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया शोर मचाने पर आरोपित वहां से भाग गया मैंने उसे भागते हुए देखा। बहन को लेकर थानेे आया हुआ। न्यायालय में श्यामवीर पुत्र बृजपाल के खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी मदन लाल राजपूत व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात श्यामवीर को उक्त आरोप में दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास समेत पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।