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बरेली में नाबालिग दलित छात्रा से दुष्कर्म में महिला सहित दो को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Misdeed Minor Dalit Girl Case कक्षा 11 की नाबालिग दलित छात्रा को बहलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित व उसकी महिला सहकर्मी को स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात बरेली जनपद के थाना इज्जतनगर क्षेत्र की है।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 05:40 PM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 05:40 PM (IST)
बरेली में नाबालिग दलित छात्रा से दुष्कर्म में महिला सहित दो को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने से भी किया दंडित, नौ गवाह हुए पेश

बरेली, जेएनएन। Misdeed Minor Dalit Girl Case : कक्षा 11 की नाबालिग दलित छात्रा को बहलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित व उसकी महिला सहकर्मी को स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात बरेली जनपद के थाना इज्जतनगर क्षेत्र की है। वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पोती कक्षा 11 की छात्रा है। घर के पड़ोस में स्थित नर्सिंग होम में मोहल्ला भूड़ थाना प्रेमनगर निवासी आरोपित अभिषेक काम करता था। उसने बहकाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो क्लिप बना ली। आरोपित के साथ काम करने वाली नर्स सोनी निवासी थाना अमरिया जिला पीलीभीत ने अपने घर ले जाकर आरोपित के लिए कमरा मुहैया कराया।

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पीड़िता वारदात से इतनी सहम गई कि उसने घर से निकलना छोड़ दिया और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने अदालत में नौ गवाह पेश किए। पाक्सो कोर्ट के स्पेशल जज रामदयाल ने दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता के परिवार को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। बचाव पक्ष ने दोषी सोनी को नेकचलनी पर छोड़े जाने का आग्रह किया। कहा कि सोनी अध्ययन कर रही है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। बूढ़ी मां की देखरेख करने वाला परिवार में कोई दूसरा नहीं है। इस पर अभियोजन पक्ष ने कहा कि उसने ही आरोपित को दुष्कर्म के लिए उकसाया व शरण दी सोनी माफी के योग्य नहीं है।

रिटायर्ड कर्नल पर युवती ने लगाया जबरन घर खाली कराने का आरोप : रिटायर्ड कर्नल पर जबरन घर खाली कराने का आरोप लगाकर शुक्रवार को बारादरी थाने में युवती ने जमकर हंगामा काटा। युवती कर्नल पर आरोप मढ़ती रही जबकि कर्नल युवती पर। घंटो एक-दूसरे का आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। युवती की ओर कर्नल पर अप्रैल माह में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों पक्षों की ओर से दी गई तहरीर पर बारादरी पुलिस जांच में जुटी है।इंस्पेक्टर बारादरी नीरज मलिक ने बताया कि कर्नल मूलरूप से सहारनपुर का रहने वाला है।

बारादरी क्षेत्र में उसका घर है। आरोप लगाने वाली युवती व कर्नल दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। युवती कर्नल के साथ लिव-इन में रही। बीते दिनों एक अप्रैल को युवती ने कर्नल पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी युवती कर्नल के घर पर रह रही थी। युवती के मुताबिक, शुक्रवार को कर्नल स्वजन संग घर पहुंचे और युवती को घर से बेदखल करने लग। इसका युवती ने विरोध किया। युवती घर पर अपना हक बता रही है। दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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