बरेली में युवती की गला घोंटकर हत्या के मामले में चाचा-चाची, दादी समेत पांच को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Bareilly Girl murder case रास्ते को लेकर मारपीट में हुई हत्या के जुर्म में अदालत ने दो परिवारों के पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।वादी चमन लाल ने रिपोर्ट में कहा कि उसका अपने छोटे भाई से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था।
बरेली, जेएनएन। Bareilly Girl murder case : रास्ते को लेकर मारपीट में हुई हत्या के जुर्म में अदालत ने दो परिवारों के पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात थाना सुभाषनगर के तिलक कालोनी की है। वादी चमन लाल ने रिपोर्ट में कहा कि उसका अपने छोटे भाई से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। 20 अप्रैल 2013 की सुबह आरोपितों ने उसका रास्ता बंद कर दिया। विरोध करने पर सभी हमलावर हो गए। बाद में बेटी को अकेला पाकर सभी ने मारपीट कर उसका गला घोंट दिया। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने नौ गवाह कोर्ट में पेश किए। स्पेशल जज एंटी करप्शन शिवकुमार ने मृतका के चाचा रामशंकर, चाची सीमा, दादी विद्या देवी व फुफेरे भाई राहुल व अन्नू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
लोको पायलट की पत्नी का अवध असम एक्सप्रेस से बैग चोरी : लालगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस से बरेली आ रहे लोको पायलट की पत्नी का बैग चोरी हो गया। जिसकी शिकायत ट्रेन के जंक्शन पहुंचने पर आरपीएफ व जीआरपी से करते हुए तहरीर दी है।आरपीएफ व जीआरपी से की गई शिकायत में बताया कि बालाजी मंदिर बदायूं रोड निवासी लोको पायलट खेमकरन ने बताया कि उनके परिवार के 15 सदस्य वैष्णों देवी दर्शन करके अवध असम एक्सप्रेस से वापस बरेली आ रहे थे। सभी का आरक्षण कोच ए-वन में था। रास्ते में कही उनकी पत्नी का बैग चोरी हो गया। जिसमें सभी सदस्यों की आइडी प्रूफ, एक मोबाइल व चार हजार रुपये थे। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक अमीराम सिंह ने बताया कि तहरीर लेकर बैग गुमशुदुगी दर्ज कर जांच की जा रही है। चोरी हुए मोबाइल को सर्विलांस पर लगावाया जाएगा।