शाहजहांपुर में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई दस साल के कठोर कारावास की सजा
Misdeed Minor Girl in Shahjahanpur बच्ची से दुष्कर्म के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 8 व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रश्मि नंदा ने अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास व दस हजार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बरेली, जेएनएन। Misdeed Minor Girl in Shahjahanpur : बच्ची से दुष्कर्म के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 8 व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रश्मि नंदा ने अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास व दस हजार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शाहजहांपुर जनपद के सदर बाजार थाना क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी महिला ने 25 मई 2016 को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि 16 मई 2016 को उसकी सात वर्षीय बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी।
तभी पड़ोस में रहने वाला रंजीत नाम का व्यक्ति (मूल निवासी उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के थाना काशीपुर के मुहल्ला कानूनगोयान गीता भवन) उनकी बच्ची को टाफी के बहाने घर बुला ले गया। बेटी के न मिलने पर जब उन लोगों ने तलाश किया तो आरोपित अपने घर में बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहा था। उन लोगों को देखकर वह भाग गया। इस मामले में पुलिस ने रंजीत के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था। जहां सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी व दिलीप चौहान के तर्कों से सहमत होकर अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि नंदा ने अभियुक्त रंजीत को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
खिड़की उखाड़कर लाखों की चोरी : खुटार क्षेत्र के रूजहा कलां गांव निवासी मुनेंद्र वर्मा कंबाइन चालक हैं। रात वह परिवार के साथ घर में सो रहे थे। किसी समय चोर घर में पीछे की दीवार में लगी खिड़की उखाड़कर घुस आए और एक लाख 70 हजार रुपये की नकदी व उनकी भाभी मंजू देवी के डेढ़ लाख रुपये के जेवर चुरा ले गए। सुबह घटना का पता चला। मुनेंद्र ने बताया कि उनके भाई सतीश कुमार सेना में हैं। इन दिनों तैनाती आगरा में है। पुलिस ने मौका मुआयना किया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सीओ पुवायां वीएस कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराकर जल्द राजफाश किया जाएगा।