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Corona Curfew Guideline News : बरेली डीएम ने समय सीमा बढ़ाकर जारी किए दिशा निर्देश, सावधानी नहीं बरती तो फिर लगेगा कर्फ्यू

Corona Curfew Guideline News जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर अब कर्फ्यू में ढील बढ़ा दी गई है। सोमवार से बाजार खुलने के समय दो घंटे और बढ़ा दिया गया है। माॅल होटल रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट भी पचास फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे।

By Ravi MishraEdited By: Published: Mon, 21 Jun 2021 11:38 AM (IST)Updated: Mon, 21 Jun 2021 11:38 AM (IST)
Corona Curfew Guideline News : बरेली डीएम ने समय सीमा बढ़ाकर जारी किए दिशा निर्देश, सावधानी नहीं बरती तो फिर लगेगा कर्फ्यू
Corona Curfew Guideline News : बरेली डीएम ने समय सीमा बढ़ाकर जारी किए दिशा निर्देश

बरेली, जेएनएन। Corona Curfew Guideline News : जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर अब कर्फ्यू में ढील बढ़ा दी गई है। सोमवार से बाजार खुलने के समय दो घंटे और बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही माॅल, होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्वाइंट भी पचास फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे। डीएम नितीश कुमार की ओर से जारी पत्र में साफ कहा है कि यदि कोरोना के सक्रिय केस पांच सौ से अधिक हुए तो छूट खुद ही समाप्त हो जाएगी। सावधानी नहीं बरती गई तो फिर कर्फ्यू लगाया जाएगा।

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जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कहा कि कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें व बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी रहेगी। बंदी के दौरान स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फागिंग का अभियान चलाया जाएगा। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और वहां कोविड हेल्प डेस्क बनानी जरूरी होगी। निजी कंपनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेगी।

वहां भी हेल्प डेस्क बनानी होगी। रेस्टोरेंट, होटल, ईटिंग प्वाइंट्स और मॉल को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 फीसद क्षमता के साथ खोल सकेंगे। यह व्यवस्था सप्ताह में पांच दिन के लिए होगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों पर बैठकर व खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सब्जी मंडियां भी खुली रहेंगी। घनी आबादी में संचालित मंडियों को खुले स्थान पर खुलवाया जाएगा। मास्क लगाने, दो गज की दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।

रखना हाेगा पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर 

मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्वाइंट्स के गेट पर प्लस आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर के साथ ही कोविड हेल्पडेस्क भी स्थापित करनी होगी। वहां आने वाले सभी लोगों का आक्सीजन सेचुरेशन, तापमान देखा जाएगा। उन्हें सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

डू नॉट सिट की होगी मार्किंग

मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्वाइंट्स पर लोगों के बैठने की भी अलग व्यवस्था की जाएगी। वहां अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीच की खाली कुर्सियों पर लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा। उस कुर्सी पर क्रास या फिर डू नॉट सिट की मार्किंग करनी होगी।

शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति

बंद एवं खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। वहां प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनेगी। मास्क व शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। लोगों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी का ध्यान रखना होगा। वहां शौचालयों में साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखनी होगी। यह सारी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

इन बातों का भी रखना होगा ध्यान 

- कंटेंमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों में धर्मस्थलों के अंदर एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठे न हो।

- पुरातत्व विभाक के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान, पार्क व उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाएंगे।

- रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व रोडवेज बस में स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी।

- स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। शिक्षक व कर्मचारी कार्य के लिए जा सकेंगे।

- सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम नहीं खुलेंगे

- भीड़भा़ड़ वाले कार्यक्रम व जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

- पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा।

- रोजाना इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में कोरोना केसों के संबंध में समीक्षा की जाएगी।


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