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बरेली में खाद्य पदार्थो के सैंपल फेल होने पर 34 कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर

दूध दही मिठाई किसमिस समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के बाद एफएसडीए ने 34 कारोबारियों के खिलाफ एडीएम सिटी की कोर्ट में वाद दायर किया है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 10:40 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 10:40 PM (IST)
बरेली में खाद्य पदार्थो के सैंपल फेल होने पर 34 कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर

बरेली, जेएनएन। दूध, दही, मिठाई, किसमिस समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के बाद एफएसडीए ने 34 कारोबारियों के खिलाफ एडीएम सिटी की कोर्ट में वाद दायर किया है। यह सभी वाद जून महीने में दायर किए गए है, अब एडीएम सिटी की कोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई होगी। अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाने पर कारोबारियों के खिलाफ एडीएम सिटी की कोर्ट जुर्माना की कार्रवाई भी कर सकती है। एफएसडीए ने यह सैंपल पिछले वर्ष अलग-अलग तारीख पर विभिन्न बाजारों से लिए थे।

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एफएसडीए की टीम ने शेख मिट्ठू किला निवासी अनिल कुमार की दुकान से दूध का सैंपल 14 सितंबर 2019 को लिया गया था। लेकिन इसकी रिपोर्ट अधोमानक आई थी। फरीदपुर निवासी प्रेमपाल सिंह की दुकान से चार अक्टूबर 2019 को खुली किशमिस का लिया गया सैंपल भी अधोमानक आया है। बिहारीपुर सिविल लाइंस निवासी रमेश कुमार की दुकान से सिंघाड़े का सैंपल पांच अक्टूबर 2019 को लिया गया था। यह भी मिस ब्रांड पाया गया था। सिविल लाइंस निवासी राघव गुप्ता की दुकान से तीन सितंबर 2019 को शुगर का सैंपल लिया गया था। इसकी रिपोर्ट अधोमानक आई।

पटेलनगर प्रेमनगर निवासी देवेंद्र पाल सिंह की दुकान से पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर का सैंपल 30 जुलाई 2019 को लिया गया था। इसकी रिपोर्ट में बाहरी पदार्थ मिलाया जाना पाया गया। यह भी मिस ब्रांडेड था। इसी तरह से सिविल लाइंस निवासी अनिल कुमार भसीन की दुकान से मेन्युफेक्चर्ड फर्म जेएल फूड प्रोडक्ट््स इंडस्ट्रियल एरिया परसाखेड़ा का पीके ब्रांड मखाना मिक्सर का 3 अगस्त 2019 को सैंपल लिया गया था। जो मिस ब्रांडेड पाया गया।

14 सितम्बर 2019 को एफएसडीए ने जगतपुर निवासी जीशान से मिक्स्ड दूध का सैंपल लिया था। दुकान के मालिक अशरफ खान छावनी निवासी याकूब है और इनकी फर्म नई बस्ती में मेसर्स चौधरी दुग्ध डेयरी के नाम से है। दूध का सैंपल अधोमानक मिला था। एफएसडीए ने बभिया निवासी जयवीर सिंह से 14 सितंबर 2019 को दूध का सैंपल लिया था, जो अधोमानक आया।

इसी तरीके से 18 अक्टूबर 2019 को लशकारीगंज के निवासी मुस्ताक सोन पापड़ी का सैंपल लिया गया था। वह भी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। बारादरी के गोसाई गोटिया निवासी राम आसरे से एफएसडीए ने 14 अगस्त 2019 को पनीर का सैंपल लिया था। यह भी फेल हो गया। 23 अक्टूबर 2019 को संजय नगर निवासी विनय गुप्ता, सर्वेश कुमार गुप्ता की दुकान से नारियल बर्फी का सैंपल लिया था। यह भी मिलावटी मिला।

21 जून 2019 को आवास विकास सिविल लाइंस निवासी रोहित खंडेलवाल व फर्म ग्लोरी स्वीट से पिस्ता पिशोरी का सैंपल लिया था। यह मिस ब्रांडेड पाया गया। इसके अलावा रूरल एरिया के अन्य दुकानदारों से अलग-अलग खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट मिस ब्रांडेड व सब स्टैंडर्ड आई। इसी आधार पर इन सभी के खिलाफ वाद दायर किए गए है।

समय-समय पर लिए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूनों के फेल और मिस ब्रांड होने पर एसडीएम सिटी की कोर्ट में वाद दायर किया गया है। उन्हें कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा।

- धर्मराज मिश्रा, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग 


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