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भाजपा विधायक का भतीजा मारपीट प्रकरण में दोषी, चार्जशीट लगी

अपर नगर आयुक्त के चालक के साथ मारपीट मामले में फंस गए शहर विधायक के भतीजे। पुलिस ने चार्जशीट में दोषी दिया करार।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Mar 2018 12:46 PM (IST)Updated: Fri, 23 Mar 2018 12:46 PM (IST)
भाजपा विधायक का भतीजा मारपीट प्रकरण में दोषी, चार्जशीट लगी
भाजपा विधायक का भतीजा मारपीट प्रकरण में दोषी, चार्जशीट लगी

बरेली (जेएनएन)। सत्ता पक्ष की हनक काम नहीं आई। शहर विधायक के भतीजे अपर नगर आयुक्त के चालक से मारपीट मामले में फंस गए। पुलिस ने उन्हें दोषी मानते हुए चार्जशीट लगा दी। हालाकि लूट का आरोप फर्जी पाया गया।

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घटना 15 फरवरी की है। शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार के भतीजे अमित कुमार किसी काम से नगर निगम गए थे। गाड़ी निकालने को लेकर उनका अपर नगर आयुक्त के ड्राइवर श्याम बहादुर से विवाद हो गया। जिसके बाद अमित ने ड्राइवर श्याम बहादुर की पिटाई कर दी थी। मामला जब नगर निगम के अन्य कर्मचारियों को पता चला तो वे आक्रोशित हो गए। दूसरे दिन नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। मामला शासन तक पहुंच गया। परिणाम यह हुआ कि अपनी ही सरकार में विधायक के भतीजे के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। ड्राइवर श्याम बहादुर ने अमित पर मारपीट के अलावा लूटपाट का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद नगर निगम के कर्मचारी काम वापसी पर गए थे। मुकदमे की विवेचना नगर निगम चौकी इंचार्ज मनोज बिड़ला को सौंपी गई।

नरम नहीं पड़ी पुलिस : मामला सत्ताधारी विधायक के भतीजे का था। माना जा रहा था कि पुलिस कार्रवाई से किनार कर सकती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाच पड़ताल के दौरान पुलिस ने पाया कि ड्राइवर के साथ नगर निगम में मारपीट हुई थी। जबकि लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई। फुटेज में भी लूट की बात नहीं आई। विवेचना के दौरान ड्राइवर भी लूट की बात से मुकर गया। जबकि मारपीट की बात सही पाई गई। इस पर कोतवाली पुलिस ने अमित के खिलाफ मारपीट में चार्जशीट लगा दी।

क्या कहते हैं अधिकारी : इंस्पेक्टर कोतवाली गीतेश कपिल ने बताया कि निष्पक्ष विवेचना की गई है। विवेचना के दौरान लूट के कोई साक्ष्य नहीं मिले। मारपीट हुई थी उसी के मुताबिक कार्रवाई की गई है।


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