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दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को स्पेशल कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सुनाई सजा

स्पेशल कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात थाना भमोरा के नौगवां ठाकुरान की है। दातागंज बदायूं निवासी रामवीर की चचेरी बहन ममता की शादी पांच वर्ष पूर्व महेशपाल निवासी नौगवां ठाकुरान के साथ हुई थी।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Thu, 15 Apr 2021 01:41 PM (IST)Updated: Thu, 15 Apr 2021 01:41 PM (IST)
दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को स्पेशल कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सुनाई सजा
दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।

बरेली, जेएनएन। स्पेशल कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात थाना भमोरा के नौगवां ठाकुरान की है। दातागंज बदायूं निवासी रामवीर की चचेरी बहन ममता की शादी पांच वर्ष पूर्व महेशपाल निवासी नौगवां ठाकुरान के साथ हुई थी। आरोपित के स्वजन विवाहिता को दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। 21 मार्च 2011 सूचना मिली कि विवाहिता को आरोपितों ने मार डाला है और उसकी लाश शमशान में जला दी।

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मायके पक्ष ने मौके पर पहुंचकर शव चिता से निकाल कर पुलिस को खबर की। कुछ दिन पूर्व आरोपितों ने विवाहिता को घर से निकाल दिया था। बाद में वह पंचायत के बाद वापस आ गई। आरोप है कि मृतका चार माह की गर्भवती भी थी। सरकारी वकील आशुतोष दुबे ने कोर्ट में 10 गवाह पेश किए। स्पेशल जज पीसी एक्ट-प्रथम उमेश चंद्र पांडे ने आरोपित पति महेशपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। कोर्ट ने मृतका के सास व ससुर को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।


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