मुकदमा चलाने की परमिशन मांगने पर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सीओ को किया तलब, जानिए क्या रही वजह
आम आदमी के लिए भी मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगना पुलिस को महंगा पड़ गया। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को मामले में सीओ नवाबगंज को कोर्ट में तलब किया है। कानून की जानकारी के अभाव में कोर्ट के सामने पुलिस को भारी फजीहत झेलना पड़ी।
बरेली, जेएनएन। आम आदमी के लिए भी मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगना पुलिस को महंगा पड़ गया। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को मामले में सीओ नवाबगंज को कोर्ट में तलब किया है। कानून की जानकारी के अभाव में कोर्ट के सामने पुलिस को भारी फजीहत झेलना पड़ी।
क्योलड़िया थाना क्षेत्र के एक मामले में आरोपित हीरालाल निवासी सिंगाही थाना भोजीपुरा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में बीते एक माह से जेल में बंद है। उसकी जमानत पर सुनवाई चल रही है। अदालत ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल न करने की वजह पूछी तो विवेचक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी तक आरोपित के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल सकी है। जिस कारण चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने में देरी हो रही है।
सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने बताया कि किसी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन हासिल करना कानून में है। इसके अलावा किसी आम आदमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में अभियोजन स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद भी पुलिस ने कानून की जानकारी के अभाव में परमिशन लेने की बात कह दी। स्पेशल जज अभय कृष्ण तिवारी ने इस मामले में सर्किल नवाबगंज के सीओ को तलब कर लिया है।
कोर्ट ने आदेश में उल्लेख किया कि किन परिस्थितियों में विवेचक ने इस तरह की रिपोर्ट दी। इसका स्पष्टीकरण सीओ आठ फरवरी को कोर्ट में पेश होकर दें। अन्यथा मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।