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Bareilly Lockdown Extension : बरेली में 14 दिन के लिए शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट होंगे बंद, डीएम ने जारी किए निर्देश

Bareilly Lockdown Extension डीएम नितीश कुमार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य सेवा पुलिस अग्निशमन बैंक बिजली आदि की सेवाएं सरकारी एवं निजी पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। गुरुवार को जारी निर्देशों के मुताबिक सभी प्रतिबंध 14 दिनों तक लागू रहेंगे।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Fri, 30 Apr 2021 09:40 AM (IST)Updated: Fri, 30 Apr 2021 09:40 AM (IST)
Bareilly Lockdown Extension : बरेली में 14 दिन के लिए शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट होंगे बंद, डीएम ने जारी किए निर्देश
कंटेनमेंट जाेन में बाध्यताएं बढ़ाई जाएंगी, ताकि संक्रमण की दर कम की जा सके।

बरेली, जेएनएन। Bareilly Lockdown Extension : कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार, खेल काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को बंद रखा जाएगा। डीएम नितीश कुमार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली आदि की सेवाएं सरकारी एवं निजी पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। गुरुवार को जारी निर्देशों के मुताबिक सभी प्रतिबंध 14 दिनों तक लागू रहेंगे।

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संक्रमण बढ़ने के बाद बरेली शहर में 700 से अधिक कंटेनमेंट जोन तैयार हो चुके हैं। बांस-बल्ली नहीं लगने से यहां आवागमन जारी है। बाध्यताएं लागू नहीं हो पा रही है। लगातार संक्रमण बढ़ने का एक कारण यह भी है। राज्य शासन ने गुरुवार देर शाम आदेश जारी किए कि कोविड संक्रमित मरीज मिलने पर अभी छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अब अधिक संक्रमण वाले पूरे जिले, शहर, वार्ड या पंचायत क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है।

डीएम नितीश कुमार ने बताया कि अभी पूरे बरेली को कंटेनमेंट जाेन नहीं बनाया गया है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों में यह शर्त है कि चूंकि 14 दिन के आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, इसलिए ऐसा कंटेनमेंट जोन बनाने के पहले लोगों को पर्याप्त समय भी दिया जा रहा है।

हालांकि फल, सब्जी, दूध और खाद्यान्न आपूर्ति कंटेनमेंट जाेन में नहीं रुकेगी।डीएम बरेली नितीश कुमार ने बताया कि राज्य शासन ने कंटेनमेंट जोन पर बाध्यताएं बढ़ाई है। कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा। ताकि संक्रमण न फैले। गाइडलाइन को लागू कर दिया गया है।

यह प्रतिबंध लागू

- कंटेनमेंट जोन में शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार, खेल काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे

- धार्मिक स्थान, जैसे मंदिर, मस्जिद को भी बंद रखा जाएगा

- रात्रि कर्फ्यू आठ बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा

- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव, सभाओं पर प्रतिबंधित।

इन पर प्रतिबंध नहीं

- ट्रांसपोर्ट खुला रहेगा

- किराना, खाद्य, तेल आपूर्ति जारी रहेगी

- औद्योगिक गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल के साथ जारी रहेंगी

- 50 फीसद क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन जारी रहेगा


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