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बरेली : पति को नौकरी पर लगवाकर पत्नी से जबरन बनाता रहा शारीरिक संबंध, विरोध किया ताे सामने रखी ये शर्त

Health Employee Forced to Physical Relationship with Another Wife जिला अस्पताल के कर्मचारी ने एक महिला को उसके पति की संविदा पर नौकरी लगवाकर जबरन उसका शारीरिक शोषण किया। महिला ने जब विरोध किया तो कर्मचारी ने नौकरी लगवाने में खर्च हुए आठ लाख रुपये मांग लिए।

By Ravi MishraEdited By: Published: Sat, 27 Nov 2021 07:45 AM (IST)Updated: Sat, 27 Nov 2021 07:45 AM (IST)
बरेली : पति को नौकरी पर लगवाकर पत्नी से जबरन बनाता रहा शारीरिक संबंध, विरोध किया ताे सामने रखी ये शर्त
बरेली : पति को नौकरी पर लगवाकर पत्नी से जबरन बनाता रहा शारीरिक संबंध

बरेली, जेएनएन। Health Employee Forced to Physical Relationship with Another Wife : जिला अस्पताल के कर्मचारी ने एक महिला को उसके पति की संविदा पर नौकरी लगवाकर जबरन उसका शारीरिक शोषण किया। महिला ने जब विरोध किया तो कर्मचारी ने नौकरी लगवाने में खर्च हुए आठ लाख रुपये मांग लिए। रुपये नहीं देने पर कर्मचारी महिला को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। महिला ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से की है।

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बारादरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला शुक्रवार को एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि दो साल पहले उसकी जान पहचान महाराणा प्रताप जिला अस्पताल में तैनात कर्मचारी से हुई थी। इस दौरान कर्मचारी ने गलत इरादे से बिना रुपये लिए उसके पति की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फरवरी 2019 में ग्रुप डी में संविदा पद पर नौकरी लगवा दी। इसके कुछ समय बाद ही कर्मचारी ने उससे रुपयों की मांग करने लगा।

महिला ने रकम देने में असमर्थता जताई तो कर्मचारी ने उस पर दबाव बनाते हुए दो साल तक जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। इससे परेशान होकर महिला ने अपना घर बेचकर किसी तरह 2.40 लाख रुपये कर्मचारी को दिए। इसके बाद भी कर्मचारी महिला पर साथ रहने का दबाव बना रहा है और इसका विरोध करने पर उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहा है। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए स्थानीय थाने को लिखा है।

युवती की हत्या में पांच को उम्रकैद

रास्ते को लेकर मारपीट में हुई हत्या के जुर्म में अदालत ने दो परिवारों के पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात थाना सुभाषनगर के तिलक कालोनी की है। वादी चमन लाल ने रिपोर्ट में कहा कि उसका अपने छोटे भाई से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। 20 अप्रैल 2013 की सुबह आरोपितों ने उसका रास्ता बंद कर दिया। विरोध करने पर सभी हमलावर हो गए। बाद में बेटी को अकेला पाकर सभी ने मारपीट कर उसका गला घोंट दिया। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने नौ गवाह कोर्ट में पेश किए। स्पेशल जज एंटी करप्शन शिवकुमार ने मृतका के चाचा रामशंकर, चाची सीमा, दादी विद्या देवी व फुफेरे भाई राहुल व अन्नू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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