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महिला ने नाबालिग लड़की की जबरन कराई थी शादी, कोर्ट ने पति को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सुनाई दस साल के कारावास की सजा

स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को शुक्रवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात थाना सीबीगंज क्षेत्र की है। वादी की 14 वर्षीय पुत्री मनीषा के यहां कारचोबी सीखने जाती थी।26 अगस्त 2016 को मनीषा पीड़िता को बहलाकर ले गई थी।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 12:55 PM (IST)Updated: Sat, 17 Apr 2021 12:55 PM (IST)
महिला ने नाबालिग लड़की की जबरन कराई थी शादी, कोर्ट ने पति को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सुनाई दस साल के कारावास की सजा
दोषी मनीषा को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बरेली, जेएनएन। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को शुक्रवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात थाना सीबीगंज क्षेत्र की है। वादी की 14 वर्षीय पुत्री मनीषा के यहां कारचोबी सीखने जाती थी।26 अगस्त 2016 को मनीषा पीड़िता को बहलाकर ले गई और उसने बहेड़ी निवासी हरेंद्र से शादी करा दी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपित पीड़िता का पति है और उनके दांपत्य से आठ माह की बच्ची भी है।

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सरकारी वकील हरेंद्रपाल सिंह राठौर ने कोर्ट में मजबूत साक्ष्य पेश किया। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट-तृतीय अनिल कुमार सेठ ने मोहल्ला कानूनगोयान कस्बा बहेड़ी निवासी हरेंद्र को दस साल व दोषी मनीषा को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 26 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की कुल रकम पीड़िता को दी जाएगी। एक अन्य आरोपित सुमित को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।


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