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Bareilly Court News : एलायंस बिल्डर्स के खिलाफ हाईकोर्ट ने एसएसपी को दिये निष्पक्ष विवेचना के आदेश

Bareilly Court News सुपर सिटी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसायटी के महासचिव सुभाष चंद्र झा की रिट पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में एलाइंस बिल्डर्स के निदेशक युवराज सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मुकदमे की एसएसपी को निष्पक्ष विवेचना कराए जाने के आदेश दिए हैं।

By Ravi MishraEdited By: Published: Wed, 15 Sep 2021 11:06 AM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 11:06 AM (IST)
Bareilly Court News : एलायंस बिल्डर्स के खिलाफ हाईकोर्ट ने एसएसपी को दिये निष्पक्ष विवेचना के आदेश
Bareilly Court News : एलायंस बिल्डर्स के खिलाफ हाईकोर्ट ने एसएसपी को दिये निष्पक्ष विवेचना के आदेश

बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News : सुपर सिटी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसायटी के महासचिव सुभाष चंद्र झा की रिट पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में एलाइंस बिल्डर्स के निदेशक युवराज सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मुकदमे की एसएसपी को निष्पक्ष विवेचना कराए जाने के आदेश दिए हैं। पूरे मामले की विवेचना वर्तमान में क्राइम ब्रांच कर रही है। अगस्त माह में विवेचना क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। इस पर वादी ने सुभाष चंद्र झा ने सवाल खड़े किये थे। आरोप लगाया था कि मामले को लटकाने के लिए पहले एक नहीं चार विवेचक बदले गए और फिर उसके बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई।

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बरेली में दहेज लालची पति को दस साल कैद

दहेज के लालच ने जाहिद को दस साल के लिए मंगलवार को सलाखों के पीछे भेज दिया। धौराटांडा के रहने वाले जाहिद की शादी वर्ष 2013 में मोहल्ले के ही सलीम की बेटी इरम से हुई थी। शादी को छह माह भी नहीं गुजरे कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए नवविवाहिता को परेशान करना शुरू कर दिया। इरम के मायके वालों ने वारदात से कुछ माह पूर्व ही तीन लाख रुपये जाहिद के परिवार को दिए थे लेकिन उनके रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ। 14 नवंबर 2015 को खबर मिली कि इरम की हत्या हो गई है।

मृतका के पिता ने मृतका के पति जाहिद, ससुर अब्दुल गफ्फार, सास छोटी, जेठ ताहिर व तीन ननदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। भोजीपुरा थाना पुलिस ने मृतका के जेठ व ननदों को तफ्तीश में निकाल दिया। मुकदमे के दौरान अब्दुल गफ्फार की मौत हो गई। सरकारी वकील तेजपाल सिंह राघव ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। अपर सेशन जज-2 श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने दोषी जाहिद को दस साल के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। दोषी अपनी गिरफ्तारी के दिन से ही जेल में है।

मारपीट के दस साल पुराने मामले में रेलवे सुपरवाइजर को दो साल की कैद

मारपीट के दस साल पुराने मामले में रेलवे कोर्ट ने मंगलवार को रेल विभाग के ही सुपरवाइजर को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात बरेली सिटी रेलवे स्टेशन की है। मामले की रिपोर्ट सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय में तैनात सुरेश चंद्र पांडे ने 20 सितंबर 2011 को जीआरपी थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, वादी सुरेश चंद्र शाम चार बजे अपने दफ्तर में सरकारी काम कर रहे थे।

इसी दौरान उसी कार्यालय में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत रेलवे कालोनी निवासी रमेश चंद्र शर्मा अपने हाथ में लाठी लेकर आ गया और वादी के सिर में मार दी। आरोप है उसने दफ्तर में रखे कागजात भी फाड़ दिए। आरोपित नशे में लग रहा था। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। एसीजेएम एनईआर अनुभव कटियार ने दोषी रमेश चंद्र शर्मा को दो साल के कठोर कारावास की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।


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