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सामूहिक दुष्कर्म व गैर इरादतन हत्या में ड्राइवर व कंडक्टर को कैद, पढ़िए पूरा मामला

Bareilly Court News सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने दोषी कंडक्टर व ड्राइवर को सोमवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपित के विरूद्ध दाेष सिद्ध न होने पर उसे बरी कर दिया।

By Ravi MishraEdited By: Published: Tue, 11 Jan 2022 10:55 AM (IST)Updated: Tue, 11 Jan 2022 10:55 AM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म व गैर इरादतन हत्या में ड्राइवर व कंडक्टर को कैद, पढ़िए पूरा मामला
सामूहिक दुष्कर्म व गैर इरादतन हत्या में ड्राइवर व कंडक्टर को कैद, पढ़िए पूरा मामला

बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News : सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में स्पेशल कोर्ट ने दोषी कंडक्टर व ड्राइवर को सोमवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपित के विरूद्ध दाेष सिद्ध न होने पर उसे बरी कर दिया। मामले की रिपोर्ट रामपुर की एक महिला ने 8 मार्च 2016 को लिखाई थी।

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दर्ज कराई गई रिपोर्ट में महिला ने बताया था कि वह प्राइवेट बस से शीशगढ़ जा रही थी। गोद में 14 दिन का बच्चा था। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ बस के अंदर ही सामूहिक दुष्कर्म किया। उसका बेटा छिटक कर बस के नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। रात भर वह बस अड्डे पर बैठी रही। अगली सुबह उसका पति उसे थाने लेकर गया। मौके से आरोपित भाग गए। पुलिस तफ्तीश में राजफाश हुआ कि बस का कंडक्टर शिव कुमार उर्फ पइया निवासी बसई थाना शाही के साथ बस का ड्राइवर रिफाकत उर्फ बाबी व हेल्पर सलमान निवासी मोहल्ला नवाबनगर थाना शीशगढ़ थे।

आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित ने अपने बयान में कहा कि आरोपित सलमान बस के दरवाजे पर खड़ा रहा। अन्य आरोपितों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट बृजेश कुमार यादव ने कंडक्टर शिव कुमार व ड्राइवर रिफाकत को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 90 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। तीसरे आरोपित सलमान को कोर्ट ने बरी कर दिया।


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