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दूसरे जिलों से वाहन खरीदकर अस्थाई पंजीकरण लेने की व्यवस्था बरेली में समाप्त, परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश

दूसरे जिलों से वाहन खरीदकर अस्थाई पंजीकरण नंबर लेने वालों के लिए बुरी खबर है।अब विभाग ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। परिवहन विभाग मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में अब वाहन खरीदने वालों को सीधे स्थाई नंबर दिया जाएगा।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Sat, 24 Apr 2021 02:42 PM (IST)Updated: Sat, 24 Apr 2021 02:42 PM (IST)
दूसरे जिलों से वाहन खरीदकर अस्थाई पंजीकरण लेने की व्यवस्था बरेली में समाप्त, परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश
परिवहन विभाग मुख्यालय की ओर से वाहन रजिस्ट्रेशन में अस्थाई पंजीयन की व्यवस्था को खत्म करने के निर्देश दिए हैं।

बरेली, जेएनएन। दूसरे जिलों से वाहन खरीदकर अस्थाई पंजीकरण नंबर लेने वालों के लिए बुरी खबर है।अब विभाग ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। परिवहन विभाग मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में अब वाहन खरीदने वालों को सीधे स्थाई नंबर दिया जाएगा। परिवहन विभाग मुख्यालय की ओर से वाहन रजिस्ट्रेशन में अस्थाई पंजीयन की व्यवस्था को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। जिसके संबंध में केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में ही अधिसूचना भी जारी हो चुकी है।

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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के अस्थाई पंजीयन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत वाहन स्वामियों को केवल एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इससे दो जगहों की दौड़ भी बचेगी। बता दें कि अस्थाई पंजीयन की अवधि एक महीनें की होती थी। जिसके बाद गाड़ी मालिक अपने जिले के आरटीओ कार्यालय से स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता था। अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद कहीं से भी गाड़ी खरीद करने पर एक बार में ही स्थाई रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर लगी रोक

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने एक मई तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगाई है। जारी आदेश में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि 23 अप्रैल से एक मई तक ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कार्य व जिनके स्लॉट बुक हैं को 15 मई के बाद रिशेड्यूल किए जाने की बात कही गई है। आदेश का पालन शुक्रवार से प्रत्येक स्थिति में करने को कहा गया है। यह आदेश केवल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने संबंधी ही जारी किया गया है। जबकि वाहन और टैक्स संबंधित सभी कार्य पूर्व की तरह होते रहेंगे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि कार्यालय में सबसे अधिक भीड़ लाइसेंस बनवाने वाले लोगों की होती है।


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