सावधान 15 अप्रैल तक नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो होगा चालान
High Security Number Plate News सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है। इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। नंबर प्लेट के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं।
बरेली, जेएनएन। सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है। इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। नंबर प्लेट के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी डा. अनिल गुप्ता ने जारी निर्देश में कहा कि हर हाल में 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, कलर कोडेड स्टीकर अपने वाहन में लगा लें। ऐसा न करने वाले वाहन चालकों के चालान, सीज करने की कार्रवाई का प्रावधान है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि विभाग की वेबसाइट के साथ ही परिवहन विभाग ने सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) से करार किया है। जिसकी भी वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वाहन किसी भी राज्य या जिले का हो, आप लोकल डीलर का विकल्प देखकर उनके यहां आवेदन कर सकते हैं। परिवहन विभाग और सियाम के बीच हुए करार के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ऑनलाइन बुकिंग करने पर किसी प्रकार की दिक्कत होने पर टोल फ्री नंबर 18001200201 पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद भी एचएसआरपी नहीं लगवाने वालों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
यह हैं शुल्क
निजी कार - 670
दो पहिया - 350
कॉमर्शियल तीन व चार पहिया वाहन - 800 रुपये
कलर कोटेड
डीजल- ऑरेंज
पेट्रोल - ब्लू
ये है अंतिम तिथि
प्रदेश में पंजीकृत सभी वाहनों के लिए - 15 अप्रैल
निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 0,1 है - 15 जुलाई
जिनके अंत में 2,3 है - 15 अक्टूबर
जिनके अंत में 4,5 है - 15 जनवरी 2022
जिनके अंत में 6,7 है - 15 अप्रैल 2022
जिनके अंत में 8,9 है - 15 जुलाई 2022