तीन बार चालान कटने पर सॉफ्टवेयर निरस्त कर देगा डीएल
उप परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया ने बताया कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए ऑनलाइन दंड व्यवस्था के साथ ही जुर्माना में भी बढ़ोतरी की गई है। अब तीन बार शराब के नशे में चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होगा।
बरेली, जेएनएन। यातायात नियमों का पालन विभाग सख्ती से करा रहा है। वहीं दूसरी ओर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन किया गया है। जहां एक ओर नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाया गया है। वहीं कई और भी नियम लागू किए गए हैं। जिसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाते समय तीन बार पकड़े जाने पर सॉफ्टवेयर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर देगा।
उप परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया ने बताया कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए ऑनलाइन दंड व्यवस्था के साथ ही जुर्माना में भी बढ़ोतरी की गई है। जिससे कि लोग यातायात नियमों का पालन करें। अब तीन बार शराब के नशे में चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त, कॉमर्शियल वाहन का फिटनेस नहीं कराने पर दोबारा चालान होने पर दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा। पहली बार में जहां पांच हजार रुपये का जुर्माना होता है। वहीं दूसरी बार में 10 हजार जबकि तीसरी बार में 15 हजार रुपये और चौथी बार में परमिट निरस्त स्वत: हो जाएगा। मैनुअल चालान व्यवस्था में यह प्रभावी नहीं था पर ऑनलाइन व्यवस्था में इसे लागू कर दिया गया है। विभाग के सॉफ्टवेयर में हर गलती का हिसाब रखा जा रहा है। जिसके हिसाब से जुर्माना भी तय किया जा रहा है।
एक दिन में होंगे कई चालान
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के अभी तक मैनुअल चालान काटे जाते थे। जिसमें एक दिन में दूसरी बार चालान नहीं काटा जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। एमवी एक्ट में नए प्रावधानों के तहत ओवरलोड माल को उसी प्वाइंट पर उतारना होता है, जिस टोल प्लाजा पर चालान हुआ हो। इसके अलावा जिस नियम के उल्लंघन में चालान हुआ है उसके एक घंटे बाद दोबारा चालान उसी उल्लंघन में किया जा सकता है। उप परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया ने बताया कि मैनुअल व्यवस्था में कुछ चीजों में मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए चालान काटे जाते थे, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन चालान में वाहन के प्रत्येक चालान की इंट्री पंजीयन बुक में होती है। दूसरा चालान होते ही पहले वाला भी शो होने लगता है और गलती की पुनरावृत्ति होते ही उसी मुताबिक दंड तय हो जाता है।