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GST & Income Tax News : अब ऑनलाइन बिल जारी करने के बाद भेज पाएंगे सामान, जानिए जीएसटी और आयकर के नए प्राविधान

GST Income Tax News एक अप्रैल से आयकर व जीएसटी के कई प्राविधानों में भी बदलाव आएंगे। सरकार ने जहां पैन और आधार लिंक कराने के लिए तीन महीने का समय बढ़ा दिया है वही आयकर जमा करने का समय बुधवार को समाप्त हो गया है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Thu, 01 Apr 2021 06:57 AM (IST)Updated: Thu, 01 Apr 2021 05:30 PM (IST)
GST & Income Tax News : अब ऑनलाइन बिल जारी करने के बाद भेज पाएंगे सामान, जानिए जीएसटी और आयकर के नए प्राविधान
ऑनलाइन बिल जारी करने के बाद भेज पाएंगे सामान, जानिए जीएसटी और आयकर के नए प्राविधान

बरेली, जेएनएन। GST & Income Tax News : एक अप्रैल से आयकर व जीएसटी के कई प्राविधानों में भी बदलाव आएंगे। सरकार ने जहां पैन और आधार लिंक कराने के लिए तीन महीने का समय बढ़ा दिया है, वही आयकर जमा करने का समय बुधवार को समाप्त हो गया है। अब पिछले रिटर्न पेनाल्टी के साथ जमा करने होंगे।

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शहर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज मंगल ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बुधवार को समाप्त हो गई है। सरकार ने इसे नहीं बढ़ाया है। इसके साथ ही एक अप्रैल से रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों का दोगुने रेट से टीडीएस की कटौती की जाएगी।

इसलिए सभी लोगों के लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी होगा। बैंकों, पोस्ट ऑफिस में तमाम योजनाओं में जमा की जानी वाली रकम पर मिलने वाले ब्याज की दर को भी कम किया गया है। इसके साथ ही आयकर विभाग में केस खोलने का समय बढ़ा दिया गया है।

वर्ष 2014 से 2017 तक के किसी भी केस को अब 30 अप्रैल तक खोलकर आयकर आधिकारी जांच कर सकते हैं। वही, जीएसटी की चोरी रोकने के लिए नया प्राविधान एक अप्रैल से लागू होगा। ऐसे व्यापारी जिनका पिछले साल का टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है, उनको बिक्री का सामान खरीदार को भेजने से पहले उसका ऑनलाइन बिल काटना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।


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