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नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त, बिना मास्क मिले 45 का चालान

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम नवाबगंज ने दौरा कर लोगों को आगाह किया।कई लोगों का चालान किया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Apr 2021 11:59 PM (IST)Updated: Mon, 05 Apr 2021 11:59 PM (IST)
नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त, बिना मास्क मिले 45 का चालान
नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त, बिना मास्क मिले 45 का चालान

बाराबंकी : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम नवाबगंज अभय कुमार पांडेय के नेतृत्व में चेकिग अभियान पुलिस ने चलाया। शहर के पटेल तिराहे पर शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज सिंह ने करीब 45 लोगों को चालान किया गया। अभियान चलता देख कई लोगों ने गलियों का गंतव्य स्थान पर जाने के लिए सहारा लिया।

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डीएम ने दिए निर्देश : कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में आयोजित बैठक में डीएम डा. आदर्श सिंह ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के सर्वेक्षण के लिए आवासों की संख्या तथा टीम के निर्धारण हेतु प्रत्येक धनात्मक कोविड-19 केस को केंद्र मानते हुए 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक केस के लिए 50 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। प्रत्येक टीम के सदस्य साथ ही खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में परेशानी आदि लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित कर ऐसे रोगियों का नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर तथा लक्षणों का विवरण अपने प्रपत्र पर अंकित करेंगे। कंटेनमेंट जोन में लक्षणयुक्त पाए गए सभी व्यक्तियों का 24 घंटे की अवधि में नमूना संकलित कर प्रयोगशाला को भेजने का काम सैंपल कलेक्शन टीम के नोडल का होगा। सभी सरकारी कार्यालयों पर पूर्व की भांति कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित होना अनिवार्य है। सीडीओ एकता सिंह, एसपी यमुना प्रसाद, एडीएम संदीप कुमार गुप्ता, सीएमओ डा. बीकेएस चौहान मौजूद रहे। टीकाकरण का कार्यक्रम : सीएमओ ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में आठ व नौ अप्रैल को मीडिया से संबंधित व्यक्ति एवं खुदरा तथा बड़े दुकानदार, 10 अप्रैल को बैंक एवं बीमा कर्मचारी, 12 से 14 अप्रैल तक स्कूल एवं कालेज के शिक्षक को टीका लगेगा। 15 से 16 अप्रैल तक ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी ड्राइवर, फेरी वाले एवं निर्माण कर्मचारी, 17 से 19 अप्रैल तक अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी (फ्रंट एंड वर्कर्स को छोड़कर) 20 व 21 अप्रैल को न्याय पालिका कर्मचारी एवं वकील तथा 22 व 23 अप्रैल को निजी कार्यालयों के कर्मचारियों का कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा।


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