Move to Jagran APP

पंचायत चुनाव : वोट डालने के होंगे 17 प्रकार के 'आधार'

जिले में तीसरे चरण में चुनाव 26 अप्रैल को होना है। मतदाताओं के वोट डालने के लिए 17 प्रकार के कागज दिखाकर वोटर वोट कर सकेंगे। मौजूदा समय में 17 हजार 131 पदों के सापेक्ष 21 हजार 854 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनकी हार-जीत का फैसला दो मई को मतगणना के दिन होगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 11:02 PM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 11:02 PM (IST)
पंचायत चुनाव : वोट डालने के होंगे 17 प्रकार के 'आधार'

बाराबंकी : जिले में तीसरे चरण में चुनाव 26 अप्रैल को होना है। मतदाताओं के वोट डालने के लिए 17 प्रकार के कागज दिखाकर वोटर वोट कर सकेंगे। मौजूदा समय में 17 हजार 131 पदों के सापेक्ष 21 हजार 854 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनकी हार-जीत का फैसला दो मई को मतगणना के दिन होगा। वोटरों को बूथों पर चार प्रकार के मतपत्र मिलेंगे। इसमें जिला पंचायत सदस्य (डीडीसी), क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी), ग्राम प्रधान और सदस्य के मतपत्र होंगे। एक ही बक्से में मुहर लगाकर डालना होगा। वोट डालने के लिए बूथ पर मतदाताओं को 17 प्रकार के कागजातों में से एक ले जाना होगा। बूथ पर यह ले जाएं कागज : मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पैनकार्ड, स्थानीय निकाय या किसी कंपनी से जारी पहचान पत्र, बैंक या डाकघर का पासबुक, किसान बही, पेंशन पासबुक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, शारीरिक रूप से अशक्त प्रमाण पत्र, जाबकार्ड, सांसद, विधायक से जारी पहचान पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड में से किसी एक पहचान पत्र लेकर बूथ पर जा सकते हैं।

loksabha election banner

इनसेट : 6210 पदों पर नहीं हुए नामांकन:

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छह हजार 210 पद ऐसे हैं, जहां पर किसी ने भी कोई उम्मीदवारी नहीं पेश की है। ऐसे में सदस्यों के लिए फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। क्योंकि, ग्राम प्रधान में गठन के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है। बिना सदस्यों के प्रधान किसी भी विकास कार्य का संचालन नहीं कर पाएगा।

-------

फैक्ट फाइल

पद-पदों की संख्या-कुल प्रत्याशी

डीडीसी-57-724

बीडीसी-1440-6236

प्रधान-1161-6631

सदस्य-14473-8263

कुल पद-17131-21854

कुल वोटर : 22 लाख 94 हजार

------

17 प्रकार के पहचान पत्र हैं, जिन्हें वोटर बूथ पर ले जाकर दिखा सकता है। उसी पहचान पत्र के आधार पर यदि मतदाता सूची में नाम हैं तो वोटर डालने की अनुमति दे दी जाएगी।

-डा. राजेश कुमार,सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.