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गैर इरादतन हत्या मामले में 10-10 वर्ष का कारावास

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By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Apr 2019 12:15 AM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 06:11 AM (IST)
गैर इरादतन हत्या मामले में 10-10 वर्ष का कारावास
गैर इरादतन हत्या मामले में 10-10 वर्ष का कारावास

बाराबंकी : गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को 11-11 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि मृतक के वारिस व चोटिलों में प्रदान कर दी जाएगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि थाना टिकैतनगर के ग्राम मांझा रायपुर निवासी गनेश, जितेंद्र, रमेश, सतीश व प्रभुनाथ छह मार्च 2015 को करीब 11 बजे गांव में होली खेलते हुए वापस अपने घर आ रहे थे। जैसे ही वे लोग प्राथमिक विद्यालय के पंहुचे तभी बच्चों के झगड़े की पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ओमप्रकाश, ननकू, आनंद व राजेंद्र लाठी-डंडा लेकर आ गए और उन्हें मार-पीटकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल गनेश व जितेंद्र को इलाज के लिए गोंडा भेजा गया। दौरान इलाज गनेश की मृत्यु हो गई थी। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त ओमप्रकाश, ननकू, आनंद व राजेंद्र को यह सजा भुगतने का आदेश पारित किया।

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