Move to Jagran APP

बांदा में किशोरियों संग दुष्कर्म में तीन को दस-दस वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता बांदा अलग-अलग थाना क्षेत्रों में किशोरियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों में

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jan 2021 10:53 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jan 2021 10:53 PM (IST)
बांदा में किशोरियों संग दुष्कर्म में तीन को दस-दस वर्ष की सजा
बांदा में किशोरियों संग दुष्कर्म में तीन को दस-दस वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, बांदा : अलग-अलग थाना क्षेत्रों में किशोरियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन दोषियों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई। एक मामले के दोषी को 55 हजार रुपये, जबकि दो को पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। तीनों मुजरिम घटना के समय से जेल में हैं। वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए सजा सुनाई गई।

loksabha election banner

अभियोजन के सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने दो अप्रैल 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी एक अप्रैल 2019 को घर में अकेली थी। शाम करीब चार बजे पड़ोस का लड़का व उसका कालिजर के नरसिगपुर निवासी रिश्तेदार पुष्पेंद्र कोरी घर में घुस गए। उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच किशोर दरवाजे के बाहर निगरानी करता रहा। घर लौटने पर पत्नी ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसने प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपित तीन अप्रैल 2019 से जेल में है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पड़ोसी लड़के के नाबालिग होने के चलते पत्रावली किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान पांच गवाह पेश कराए गए। न्यायाधीश ने पुष्पेंद्र को दस साल की सजा व 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदा नहीं करने पर एक वर्ष एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

बहलाकर ले गया था घर, किया दुराचार

शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पांच अप्रैल 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह परिवार सहित गेहूं काटने खेत गया था। घर पर केवल 14 वर्षीय बेटी व छह वर्षीय नातिन ही थी। पड़ोसी वीर उर्फ वीरू घर पहुंचा और बेटी को बहलाकर अपने घर ले गया, जहां दुष्कर्म किया। सजा के साथ पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 22 जून 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह एक दिन पहले अपनी पत्नी को लेकर बड़ी बेटी की शादी के लिए खरीदारी करने गया था। छोटी बेटी 14 वर्षीय खेत में मूंग की फसल की रखवाली कर रही थी। तभी गांव में रहने वाले रिश्तेदार का दामाद फूलचंद्र वर्मा पहुंचा और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। रात में जब वह लौटा तो बेटी ने जानकारी दी। आरोपित को गांव वालों ने उसी दिन पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में भी दस वर्ष की सजा व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.