गैरइरादतन हत्या के आरोप में महिला जेल गई
जागरण संवाददाता, बांदा: गैरइरादतन हत्या की आरोपी महिला को स्थानीय अदालत से कोई राहत नहीं मिली और अदा
जागरण संवाददाता, बांदा: गैरइरादतन हत्या की आरोपी महिला को स्थानीय अदालत से कोई राहत नहीं मिली और अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर उसे जेल भेज दिया। शहर के मुहल्ला कटरा निवासी विनोद गुप्ता की चार मई 2015 को संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर शव को जिला अस्पताल के पास फेंक दिया गया था। इस मामले में मृतक की पत्नी शालू गुप्ता ने डा. भुवनेंद्र चौरसिया व उसकी पत्नी आशा को नामजद करते हुए चार अज्ञात लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी डा. भुवनेंद्र चौरसिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जबकि अन्य आरोपियों को महज धारा 323 में आरोपित किया गया। जिसके विरुद्ध मृतक की पत्नी ने जनपद न्यायालय में अपील की। अदालत ने सभी आरोपियों को धारा 304, 342 में तलब किए जाने का आदेश दिया था। जिससे भयभीत आरोपी महिला आशा ने उच्च न्यायालय की शरण ली। लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आरोपी महिला ने गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर जेल भेज दिया।