हत्याभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
री 20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। छेदीलाल के पहले पांच लोगों की जमानत अर्जी पूर्व में खारिज हो चुकी है। मंगलवार को छेदीलाल की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। इधर कोतवाली नगर क्षेत्र के अरवई निवासी संतोष कुमार शर्मा के भाई की हत्या में 23 मई 20
जासं, बांदा : अलग-अलग थाना क्षेत्रों के हत्यारोपितों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत में मंगलवार को खारिज कर दी गई।
बदौसा थाना क्षेत्र के जमुनिहापुरवा निवासी रामभजन यादव ने गांव के छेदीलाल, खुशीलाल, लालजी, सियादुलारी, रामनरेश व सोनू के विरुद्ध अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए 11 जनवरी 20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। छेदीलाल के पहले पांच लोगों की जमानत अर्जी पूर्व में खारिज हो चुकी है। मंगलवार को छेदीलाल की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। इधर, कोतवाली नगर क्षेत्र के अरवई निवासी संतोष कुमार शर्मा के भाई की हत्या में 23 मई 20 को चार लोगों संतूलाल शर्मा, बसंतलाल, शिखा शर्मा व सीमा को नामजद किया गया था। जिसमें मंगलवार को संतूशर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। दोनों मुकदमों की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार परिहार व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने की।