किशोरी से दुष्कर्म में दस वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता बांदा किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस वर्ष के सश्रम कारावास
जागरण संवाददाता, बांदा : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अतर्रा क्षेत्र के एक पुरवा निवासी युवक ने 14 अप्रैल 2017 को सूने घर में घुसकर पड़ोस की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के समय पिता मजदूरी करने परदेश गया था। पत्नी की सूचना पर उसने लौटकर 20 अप्रैल को थाने में तहरीर दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित कुलदीप सोनकर पुत्र रामलखन के विरुद्ध धारा 376 (1), 450, 506 व 4 पोक्सो के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी करते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल ¨सह ने 7 गवाह पेश किए। न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने अभियुक्त कुलदीप को धारा 4 पोक्सो में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। धारा 450 में पांच वर्ष की कैद व पांच हजार का जुर्माना सुनाया। अभियुक्त घटना के बाद से जेल में है।