बालिका से छेड़छाड़ में सात साल की कैद
जागरण संवाददाता, बांदा : तीन वर्ष पूर्व नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने व छेड़खानी के अ
जागरण संवाददाता, बांदा : तीन वर्ष पूर्व नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने व छेड़खानी के आरोपी को अदालत ने सात साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ में 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी घटना के समय से ही मंडल कारागार में निरुद्ध है।
नरैनी थाना क्षेत्र के पुकारी गांव के एक पुरवा गांव निवासी पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर 24 अगस्त 2015 को पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी सात वर्षीय बच्ची खेतों से बकरियां चराकर वापस घर आ रही थी। तभी रास्ते में 47 वर्षीय मुन्नीलाल उर्फ रजवा केवट निवासी धोबिन पुरवा ने मौका पाकर उसे पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। बालिका के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े तो वह उसे छोड़कर भाग निकला। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र अदालत में धारा 354 (ख), 376 (2) व 6 पाक्सो एक्ट और 3 (2), 5 एससी/एसटी के तहत दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट साकेत बिहारी दीपक की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता रामसुफल ¨सह ने पांच गवाह पेश किए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मुन्नीलाल को जज ने 376 (2), 6 पाक्सो एक्ट व एससी/एसटी में दोषमुक्त करते हुए धारा 354 (ख) में दोषी पाते हुए मुन्नीलाल को सात वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।