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धुएं में उड़ाए तंबाकू उत्पाद बिक्री रोकने के आदेश

जागरण संवाददाता, बांदा : विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री के आदेश हवा में उड़ गए

By JagranEdited By: Published: Tue, 01 Jan 2019 10:24 PM (IST)Updated: Tue, 01 Jan 2019 10:24 PM (IST)
धुएं में उड़ाए तंबाकू उत्पाद बिक्री रोकने के आदेश
धुएं में उड़ाए तंबाकू उत्पाद बिक्री रोकने के आदेश

जागरण संवाददाता, बांदा : विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री के आदेश हवा में उड़ गए। खुलेआम सिगरेट का धुआं उड़ाया जा रहा है और गुटखे की बिक्री हो रही है।

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केंद्र सरकार ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए कोटपा अधिनियम-2003 लागू किया है। शिक्षा निदेशक बेसिक ने सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को आदेश जारी कर विद्यालयों के सौ गज परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के निर्देश दिए थे। निगरानी के लिए तंबाकू निषेध कमेटी गठित हैं। इसके बाद भी मुख्यालय के स्कूलों के आसपास ही तंबाकू-गुटखे की दुकानें खुलेआम चल रही हैं। अधिकारी देखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

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कानून के तहत क्या हैं प्रावधान

- सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बिक्री पर रोक

- ऐसे करने वाले पर दो सौ रुपये का होगा जुर्माना

- स्कूलों में होना था तंबाकू निषेध कमेटी का गठन

- समय-समय पर आयोजित की जानी थी कार्यशालाएं

- स्कूल के मुख्य गेट पर तंबाकू निषेध का लगना था बोर्ड

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''शासन के आदेश का पालन किया जाएगा। जिन स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद की दुकानें चल रही हैं। उन्हें चिह्नित कर प्रशासन के सहयोग से हटवाया जाएगा।- हरिश्चंद्र नाथ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा


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