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तीन लोगों पर जानलेवा हमले में एक को पांच वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता बांदा ढाई वर्ष पूर्व बरछी व कुल्हाड़ी से एक ही परिवार के तीन लोगों पर

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Nov 2020 06:34 PM (IST)Updated: Mon, 02 Nov 2020 06:34 PM (IST)
तीन लोगों पर जानलेवा हमले में एक को पांच वर्ष का कारावास
तीन लोगों पर जानलेवा हमले में एक को पांच वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, बांदा : ढाई वर्ष पूर्व बरछी व कुल्हाड़ी से एक ही परिवार के तीन लोगों पर जानलेवा हमले करने वाले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत ने सोमवार को पांच वर्ष का कारावास व 12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को अन्य धाराओं में भी सजा की गई, जो साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह दस दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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जसपुरा थाना क्षेत्र के गड़रिया गांव में रहने वाली शिवकली उर्फ सोमती ने 20 अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वह घर में पति व बेटी आरती के साथ काम कर रही थी। तभी गांव का रामदास निषाद बरछी व कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और अश्लील हरकत करने लगा। जिसका विरोध करने पर उसके पति हमला कर दिया। बाद में हम सभी को मारकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने आठ गवाह पेश किए। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर रामदास को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है।


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