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जिम्मेदारी का निर्वहन न करने पर मनरेगा उपायुक्त निलंबित

जागरण संवाददाता बांदा तबादले के आठ माह बाद भी चार्ज न लेने पर शासन ने मनरेगा उपायुक्त अर

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 10:36 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 10:36 PM (IST)
जिम्मेदारी का निर्वहन न करने पर मनरेगा उपायुक्त निलंबित
जिम्मेदारी का निर्वहन न करने पर मनरेगा उपायुक्त निलंबित

जागरण संवाददाता, बांदा : तबादले के आठ माह बाद भी चार्ज न लेने पर शासन ने मनरेगा उपायुक्त अर¨वद कुमार जैन को निलंबित कर दिया। प्रमुख सचिव ने मामले की जांच संयुक्त आयुक्त को सौंपते हुए पखवारे भर में आख्या मांगी है। तब तक उन्हें संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

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प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि तत्कालीन उपायुक्त मुख्यालय अर¨वद कुमार जैन का स्थानांतरण 21 जून 2018 को बांदा में उपायुक्त (श्रम रोजगार) के पद पर किया गया था। ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से उन्हें 25 जून को कार्यमुक्त कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने बांदा में योगदान नहीं किया। लगातार चिकित्सा अवकाश के लिए प्रार्थनापत्र तो दिए, पर प्रमाण पत्र आज तक नहीं दिया। 9 जुलाई को उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लखनऊ चिकित्सा परिषद भेजा गया। लेकिन वह वहां भी उपस्थित नहीं हुए। कई बार पत्राचार किया गया। छह माह बाद भी नई तैनाती स्थल पर ज्वाइन न करने के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। शासन के आदेश पर अनुशासनहीनता में उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। जांच के लिए संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को नामित किया गया है। निलंबन अवधि में वह संयुक्त विकास आयुक्त चित्रकूटधाम मंडल कार्यालय में संबद्ध रहेंगे। प्रमुख सचिव ने जांच अधिकारी से दो माह में आख्या देने को कहा है। दोष सिद्ध होने पर जांच अधिकारी सिर्फ आख्या देंगे न कि दंड के बारे में संस्तुति। जांच आख्या प्रेषित करते समय संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण व आरोप से संबंधित साक्ष्यों को भी भेजें।


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