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बांदा में ही होगी फॉरेंसिक जांच, सेल का गठन

जागरण संवाददाता बांदा संगीन मामलों की फॉरेंसिक जांच मामले का बेहतर पर्दाफाश करने में

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Nov 2020 12:21 AM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2020 12:21 AM (IST)
बांदा में ही होगी फॉरेंसिक जांच, सेल का गठन
बांदा में ही होगी फॉरेंसिक जांच, सेल का गठन

जागरण संवाददाता, बांदा : संगीन मामलों की फॉरेंसिक जांच मामले का बेहतर पर्दाफाश करने में सहायक होगी। अब जिले में इसकी यूनिट गठित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। एसपी ने पुलिस लाइन में उद्घाटन करते हुए कहा कि हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसे अपराधों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी तरीके से राजफाश करने में सहायता मिलेगी।

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एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने शुक्रवार को पुलिस लाइन परिसर में उद्घाटन किया। मेडिकोलीगल संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। बताया जाता है कि रेंज स्तर पर दस लोगों की टीम गठित की गई है। मेडिकल कालेज का फॉरेंसिक स्टाफ व चिकित्सक मदद करेंगे। हर थाने के एक-एक दारोगा को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। सैंपल कलेक्ट करने का तरीका बताया जाएगा और पंचनामा भरने की बारीकी से अवगत कराया जाएगा, जिससे जांच में कोई दिक्कत नहीं आए। एसपी ने कहा कि फॉरेंसिक की स्थापना से हत्या, लूट व दुष्कर्म जैसे अपराधों का तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जल्द अनावरण करने में सहायता मिलेगी। संगोष्ठी में डॉ मुकेश बंसल असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक, सीओ सदर अजय सिंह भदौरिया व अपराध शाखा के अधिकारी मौजूद रहे।

हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, बांदा : अतर्रा कस्बे में दो वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। इसके पूर्व इसी मामले में दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है।

अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि अतर्रा कस्बा निवासिनी प्राची सोनी ने 25 सितंबर 2018 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके पिता देवीशंकर सोनी 23 सितंबर को घर से प्रवीण द्विवेदी के साथ निकले थे। जैसे ही नरैनी रोड चौराहे की ओर जा रहे थे, तभी पिता के ऊपर मोटर साइकिल से आए हमलावर ने गोली मार दी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। किरन प्रकाश मिश्रा, शाश्वत, हीरामन, भोले, आशीष और अमित रैकवार व दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सभी आरोपित जेल में थे। जिसमें अमित रैकवार व हीरामन की जमानत अर्जी पहले खारिज हो चुकी है। शुक्रवार को किरन प्रकाश की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी।


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