Move to Jagran APP

गुटखा व्यवसायी समेत आठ पर मुकदमा, 65 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता बांदा खाद्य वस्तुओं व गुटखा के नमूने जांच में फेल आए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं अ

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Oct 2021 06:28 PM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 06:28 PM (IST)
गुटखा व्यवसायी समेत आठ पर मुकदमा, 65 हजार जुर्माना
गुटखा व्यवसायी समेत आठ पर मुकदमा, 65 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, बांदा : खाद्य वस्तुओं व गुटखा के नमूने जांच में फेल आए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बिसंडा के गुटखा व्यवसायी सहित आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अलावा तीन कारोबारियों पर मानक के विपरीत खाद्य वस्तुओं की बिक्री किए जाने पर 65 हजार रुपये जुर्माना किया है। इन कारोबारियों को तीन साल से आजीवन कारावास की सजा सीजेएम न्यायालय से हो सकती है।

loksabha election banner

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहीत अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि नरैनी के पड़मई निवासी शैलेंद्र वर्मा के यहां से मोतीदाना का सेंपुल जांच के लिए भेजा गया था। इसके अवमानक पाए जाने पर उस पर एडीएम न्यायालय ने 20 हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं कुरौली (बड़ोखर) गांव के मनोज कुमार द्विवेदी पर बिना लाइसेंस खाद्य वस्तु बेचने पर 30 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जबकि तलहटी कालिजर निवासी महेंद्र गुप्ता के यहां फर्जी ब्रांड पर मखाना पैकेट बेचते पाया गया था। उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। तीनों को एक माह के अंदर जुर्माना की राशि जमा करनी होगी। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न खाद्य वस्तुएं मानकों पर खरा न उतरने पर सीजेएम न्यायालय में चार और अपर जिलाधिकारी न्यायालय के यहां चार मुकदमे दर्ज कराए हैं। इनमें बिसंडा का गुटखा कारोबारी लल्लू साहू भी शामिल हैं। इनके यहां दो माह पहले छापेमारी की गई थी। बड़े पैमाने पर नकली गुटखा मिला था। जांच के लिए नमूना भेजा गया था, जांच में यह फेल आया है। अभिहीत अधिकारी ने बताया कि सीजेएम न्यायालय में धारा 59 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। यहां से कारोबारियों को तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.