अपील के बाद कोर्ट ने छह माह में बदली छह साल की सजा
ने तीनों आरोपितों को प्रोवेशन अधिकारी
अपील के बाद कोर्ट ने छह माह में बदली छह साल की सजा
जागरण संवाददाता, बांदा : मारपीट के तीन दोषियों को अपर न्यायालय ने छह-छह साल की सजा और साढ़े सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अपीली न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ऋषि कुमार ने आंशिक स्वीकार करते हुए तीन आरोपितों को छह-छह माह की परिवीक्षा में छोड़ा गया। साथ ही साढ़े 22 हजार रुपये जुर्माना को घटाकर नौ हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया। जुर्माना की धनराशि सात दिन के अंदर निचली अदालत में जमा करनी होगी। यह धनराशि दोनों चुटहिल हुए लोगों को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने बताया कि चिल्ला थाना क्षेत्र के महेदू गांव निवासी सुकरवा ने दो जून 1999 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके साथ गांव के चुनकउना उर्फ कृष्ण कुमार, सुनील व भगत ने मारपीट कर घायल कर दिया था। सुनवाई निचली अदालत द्वितीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। मजिस्ट्रेट ने 16 दिसंबर 2014 को तीनों को छह-छह वर्ष की सजा व अन्य धाराओं सहित साढ़े सात-सात हजार रुपये जुर्माना का दंड लगाया। तीनों दोषियों ने अपील न्यायालय में अपील दाखिल की। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ऋषि कुमार ने तीनों आरोपितों को प्रोवेशन अधिकारी के समक्ष छह-छह माहअपनी उपस्थिति दर्ज कराने व इस अवधि में सदाचार बनाए रखने का आदेश दिया।