आरोपित को सात साल की कैद
बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी विजय कुमार आजाद ने घर में घुसकर मारपीट करने के
By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 10:24 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 10:24 PM (IST)
बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी विजय कुमार आजाद ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपित डोलानंद निवासी बिरदा बनियाभारी कोतवाली उतरौला को सात साल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर शासकीय अधिवक्ता वसीउल हसन ने बताया कि कोतवाली उतरौला क्षेत्र की एक महिला ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई कि 27 अप्रैल 2017 को बिरदा बनियाभारी निवासी डोलानंद घर में घुस आया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट की। अभियोजन की तरफ से आठ गवाहों का बयान अंकित कराया गया। बचाव पक्ष से कहा गया कि आवेदक निर्दाेष है। जातिगत दुश्मनी के कारण झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। वादी के बयान में विरोधाभास है।
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