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बढ़ी सख्ती, 12 शस्त्र लाइसेंस निलंबित

पंचायत चुनाव के मद्देनजर जमा कराए जा रहे असलहे शस्त्र का दुरुपयोग करने वालों पर की गई कार्रवाई

By JagranEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 10:44 PM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 10:44 PM (IST)
बढ़ी सख्ती, 12 शस्त्र लाइसेंस निलंबित

बलरामपुर : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सभी थानों में चुनाव के मद्देनजर असलहा जमा कराने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। अधिकांश लाइसेंसी शस्त्र पुलिस ने जमा भी करा लिए हैं। साथ ही शस्त्र का दुरूपयोग करने वालों को चिह्नित करने के बाद 12 लोगों के लाइसेंस निलंबित कर रिपोर्ट न्यायालय को भेज दी गई है।

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जिलाधिकारी श्रुति ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उसी के तहत कार्रवाई की गई है। अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करने वाले विभिन्न थाना क्षेत्रों के 12 लोग चिह्नित किए गए।

इसमें कोतवाली जरवा मजगवां के मोहम्मद नसीम खां, थाना पचपेड़वा नई बस्ती के राधेश्याम जायसवाल, थाना महराजगंज तराई के सहदेव प्रसाद वर्मा व गुलरहिया के जोखू, कोतवाली नगर बैदौलिया अब्दुल कय्यूम, गोबिदबाग के मोहम्मद अकरम व नई बस्ती के ओम प्रकाश सर्राफ, कोतवाली उतरौला के गांधीनगर के मोहम्मद मोबीन, सादुल्लाहनगर विशुनपुर खरहना के रियातुल्ला व अजमत खान, इसी थाना क्षेत्र के कथरहा एवजपुर के गौस रजा और थाना तुलसीपुर के महादेव जमुनी निवासी आफरोज आलम का लाइसेंस निलंबित कर रिपोर्ट न्यायालय को भेज दी गई है।

पंचायत चुनाव : दो मई तक लगी धारा 144

बलरामपुर : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, चैत्र नवरात्र व देवीपाटन मेला को लेकर जिले में दो मई तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश डीएम श्रुति ने दिया है।

डीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, बल्लम, भाला, हथियार, लाठी-डंडा या विस्फोटक पदार्थ, तेजाब लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारियों व सिक्ख समुदाय के अनुयायियों पर नहीं लागू होगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी प्रकार का कोई अफवाह नहीं फैलाएगा। ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जिससे शांति भंग की संभावना हो।

किसी शासकीय, सार्वजनिक स्थल, भवन परिसर में निजी विज्ञापन, वाल राइटिग, कटआउट, होर्डिग-बैनर नहीं लगाएगा। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर एवं साउंड बाक्स का प्रयोग अनुमति लेकर ही करना होगा। मतदान व मतगणना स्थल से दो सौ मीटर की परिधि व निर्धारित बैरीकेडिग के बाहर ही उम्मीदवार व उनके समर्थकों को रुकना पड़ेगा। किसी प्रकार का जुलूस निकालना पूर्णरूप से प्रतिबंधित है। कोविड-19 प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होगा।


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