जीएसटी पंजीयन कराने वाले व्यापारी को मिलेगा योजनाओं का लाभ
सालान रिटर्न टर्न ओवर से अधिक के व्यापारियों को मासिक रिटर्न व कर दाखिल करना है। छोटे व्यापारियों जिनका सालाना टर्न पांच करोड़ से कम है। उनको तीन माह पर रिटर्न दाखिल करना है। रिटर्न को सरलीकृत किया गया। जिससे व्यापारियों को सुविधा रहे। कार्यशाला में राज्यकर अधिकारी सुधीर मिश्र त्रिलोकी प्रसाद अभिषेक उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष रमेश पहवा तारा चंद्र अग्रवाल प्रीतम सिन्धी व संजय शर्मा समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
बलरामपुर : जीएसटी के तहत पंजीयन करने से व्यापरियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही जीएसटी नवीन रिटर्न प्रणाली भी अद्यतन रहेगी। व्यापारी के पंजीयन कराने से राजस्व में उसकी सीधी भागीदारी होगी। पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मौत पर दस लाख रुपये बीमा धनराशि मिलेगी।
यह बात भगवतीगंज में आयोजित जीएसटी राजस्व में वृद्धि कार्यशाला में सहायक आयुक्त वाणिज्य इंतियाज सिद्दीकी ने कही। कहाकि व्यपारियों के लिए कई योजनाएं संचालित है। जिनका लाभ जीएसटी पंजीयन के बाद ही मिलेगा। जिसमें व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना व प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना विशेष है। मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु तक पेंशन लाभ देना प्रस्तावित है। सहायक आयुक्त पुष्पेश सिंह ने कहाकि पंजीकृत व्यापारियों को माल के परिवहन क्रय विक्रय के सहूलियत के साथ-साथ पूर्व में अदा किए गए कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लाभ भी मिलेगा। कहाकि पंजीकृत व्यापारी को एक अप्रैल 2019 से शुरू हो रहे नवीन रिटर्न प्रणाली के तहत पांच करोड़ सालान रिटर्न टर्न ओवर से अधिक के व्यापारियों को मासिक रिटर्न व कर दाखिल करना है। छोटे व्यापारियों जिनका सालाना टर्न पांच करोड़ से कम है। उनको तीन माह पर रिटर्न दाखिल करना है। रिटर्न को सरलीकृत किया गया। जिससे व्यापारियों को सुविधा रहे। कार्यशाला में राज्यकर अधिकारी सुधीर मिश्र, त्रिलोकी प्रसाद, अभिषेक, उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष रमेश पहवा, तारा चंद्र अग्रवाल, प्रीतम सिधी व संजय शर्मा समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।