दो आरोपितों को आजीवन कारावास
संवादसूत्र बलरामपुर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम अमित वर्मा ने नाबालिग लड़के का हत्या करने के इरादे से अपहरण के मामले में आरोपित अख्तर उर्फ कल्लू व मंगल यादव निवासी इटवा थाना गौरा चौराहा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता वसीउल हसन ने बताया कि डॉ. जावेद हुसैन निवासी गौरा चौराहा ने 2
बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम अमित वर्मा ने नाबालिग की हत्या करने के इरादे से अपहरण के मामले में आरोपित अख्तर उर्फ कल्लू व मंगल यादव निवासी इटवा थाना गौरा चौराहा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया है। अपर शासकीय अधिवक्ता वसीउल हसन ने बताया कि डॉ. जावेद हुसैन निवासी गौरा चौराहा ने 28 मार्च 2016 को थाना गौरा चौराहा में प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसके नाबालिग पुत्र माज अहमद खां को अख्तर उर्फ कल्लू हत्या व फिरौती के इरादे से अपहरण कर ले गया। मामले के परीक्षण में सरकारी वकील ने 11 गवाहों का बयान दर्ज कराया। बचाव पक्ष से कहा गया कि घटना झूठी है। किसी प्रत्यक्षदर्शी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। गवाहों के बयान में विरोधाभास है। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अपहर्ता ने रूबरू अदालत में बयान देकर घटना का समर्थन किया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।