Move to Jagran APP

हत्या मामले में आरोपित की जमानत खारिज

बलरामपुर : जनपद न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने हत्याभियुक्त जय बहादुर मिश्र निवासी ग्राम जगदीशपुर था

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 10:23 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 10:23 PM (IST)
हत्या मामले में आरोपित की जमानत खारिज
हत्या मामले में आरोपित की जमानत खारिज

बलरामपुर : जनपद न्यायाधीश सर्वेश कुमार ने हत्याभियुक्त जय बहादुर मिश्र निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना तुलसीपुर का जमानत खारिज कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता वसीउल हसन ने बताया कि थाना तुलसीपुर के जगदीशपुर निवासी शोभाराम यादव को खेत चराने के विवाद को लेकर गांव के ही जय बहादुर व उसके भाई ने हंसिया से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना की प्राथमिकी थाना तुलसीपुर में मृतक के भतीजे तिलकराम ने नौ अगस्त को दर्ज कराई थी। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आवेदक निर्दोष है। घटना का कोई गवाह नहीं है। आवेदक का प्रकरण से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मृतक ने मृत्यु के पूर्व बयान दर्ज कराया था। घटना के गवाह हैं व पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि हुई है। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जमानत निरस्त कर दिया है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.