आज रात आठ बजे शुरू होगा कोरोना कर्फ्यू, 59 घंटे रहेगा बंद
प्रत्येक सप्ताह दो दिन रहेगा संपूर्ण लाकडाउन रोजाना 11 घंटे लागू रहेगी निषेधाज्ञा बलरामप
प्रत्येक सप्ताह दो दिन रहेगा संपूर्ण लाकडाउन, रोजाना 11 घंटे लागू रहेगी निषेधाज्ञा
बलरामपुर : कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक सप्ताह लगातार 59 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। अब प्रत्येक शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। अन्य दिनों में कोई साप्ताहिक बंदी नहीं रहेगी। जिले में प्रतिदिन रात आठ से सुबह सात बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी श्रुति ने बताया कि रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के निर्धारित समय से पहले सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर लें और तय समय के बाद ही खोलें। कहाकि शनिवार व रविवार को कंटीन्यूस प्रोसेस इंडस्टी को चलाने की अनुमति के साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर शेष की अनुमति होगी। इनमें विशेष रूप से दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में बंद स्थान पर अधिकतम 50 व्यक्तियों व खुले में 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सैनिटाइजर, व शारीरिक दूरी की अनिवार्यता होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए परीक्षा की अनुमति दी है। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आइडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से रोडवेज बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इस दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों को आवागमन की अनुमति होगी। कहाकि सरकारी व निजी अस्पतालों में आक्सीजन की आपूर्ति के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पहली बार बिना मास्क के मिलने पर 1000 रुपये की वसूली की जागी। दूसरी बार पकड़े जाने पर अधिकतम 10 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।