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लांड्री, ड्राईक्लीनिग व दुकान निर्माण के लिए सब्सिडी व ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा

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By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Aug 2019 06:42 PM (IST)Updated: Tue, 20 Aug 2019 06:42 PM (IST)
लांड्री, ड्राईक्लीनिग व दुकान निर्माण के लिए सब्सिडी व ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा
लांड्री, ड्राईक्लीनिग व दुकान निर्माण के लिए सब्सिडी व ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा

जागरण संवाददाता, बलिया : अनुसूचित जाति की उपजाति धोबी समाज के व्यक्तियों को लांड्री एवं ड्राई क्लीनिग योजना और अनुसूचित जाति के लिए नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण में अनुदान के साथ ब्याजमुक्त ऋण का लाभ मिल सकता है। बशर्ते, आवेदक गरीबी रेखा के नीचे का होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय जाति व आय प्रमाण पत्र, वोटर आइडी, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट कास्ट तथा फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना होगा।

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समाज कल्याण अधिकारी तिलकधारी ने बताया कि लांड्री एवं ड्राई क्लीनिग योजना की कुल लागत क्रमश: दो लाख 16 हजार एवं एक लाख है। इसमें दस हजार का अनुदान मिलेगा और बाकी धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसे पांच वर्षो में समान मासिक किस्तों में वापस करना होगा। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण के लिए लाभार्थी के पास व्यावसायिक स्थल पर 13.32 वर्ग मीटर स्वयं की भूमि होनी चाहिए। इसमें लाभार्थी को 78 हजार दिया जायेगा, जिसमें दस हजार की सब्सिडी मिलेगी और बाकी 68 हजार की धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में होगी। ऋण को 10 वर्षो में समान मासिक किस्त में जमा करना होगा। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग या विकास खंड पर एडीओ (समाज कल्याण) से भी संपर्क किया जा सकता है।


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