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अभियुक्त पति को आठ वर्ष की सश्रम कैद

हपत्नी को आत्महत्या को प्रेरित करने के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला बलिया : दहेज के लिए पत्नी को प्रेरित कर आत्महत्या कराने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय वीके लाल की अदालत ने अभियुक्त पति को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित की है। नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाबगंज निवासी प्रमोद कुमार पुत्र भूपेश को अदालत ने भादवि की धारा के तहत दोषी पाकर सश्रम कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना नगरा थाना क्षेत्र ग्राम नवाबगंज में 24 जुलाई 2016 को घटित हुआ था। इस घटना के वादी मुकदमा गाजीपुर जनपद के शेरपुर निवासी गुलाब चंद ने थाना नगरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी बेटी कुसुम की शादी घटना के दो वर्ष पूर्व प्रमोद कुमार के साथ हुई थी। विदाई के कुछ ही दिनों के बाद उसके ससुराल वाले दो लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दिए।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 06:58 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 06:58 PM (IST)
अभियुक्त पति को आठ वर्ष की सश्रम कैद
अभियुक्त पति को आठ वर्ष की सश्रम कैद

बलिया : दहेज के लिए पत्नी को प्रेरित कर आत्महत्या कराने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय वीके लाल की अदालत ने अभियुक्त पति प्रमोद कुमार को आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।

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नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाबगंज निवासी प्रमोद कुमार पुत्र भूपेश को अदालत ने भादवि की धारा के तहत दोषी पाकर सश्रम कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना नगरा थाना क्षेत्र ग्राम नवाबगंज में 24 जुलाई 2016 को घटित हुई थी। इस घटना के वादी गाजीपुर जनपद के शेरपुर निवासी गुलाब चंद ने थाना नगरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट के अनुसार उसकी बेटी कुसुम की शादी घटना के दो वर्ष पूर्व प्रमोद कुमार के साथ हुई थी। विदाई के कुछ ही दिनों के बाद उसके ससुराल वाले दो लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दी।


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