पाक्सो एक्ट के पांच आरोपितों को मिली जमानत
जागरण संवाददाता बलिया जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन के बाद विजय जुलूस के दौरान खेल मंत्री उपेंद्र
जागरण संवाददाता, बलिया : जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन के बाद विजय जुलूस के दौरान खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी के स्वजनों को अपशब्द कहने के मामले में अपर न्यायाधीश कोर्ट आठ शिवकुमार द्वितीय ने पांचों आरोपितों की जमानत अर्जी शुक्रवार को स्वीकार कर ली। उन्होंने 50 हजार रुपये की भू बंधपत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश पारित किया है।
मंत्री उपेंद्र तिवारी के भतीजे अश्वनी तिवारी निवासी टैगोर नगर ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर स्वजन को अपशब्द कहने का आरोप लगाया था। सदर कोतवाली पुलिस ने चार जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमित यादव समेत दस नामजद व सैकड़ों अज्ञात पर पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपित राजेन्द्र उर्फ राजू, विशाल यादव, शशिभूषण, राजेन्द्र यादव व सूर्य प्रकाश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी व विवेचक की लापरवाही माना था। इसके बाद विशेष अदालत ने जमानत दे दी।